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Chandigarh News: नशा तस्कर पर जिला अदालत ने लगाया छह हजार का जुर्माना

Tue, 26 Aug 2025 01:20 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 26 Aug 2025 01:20 AM IST
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The district court imposed a fine of six thousand rupees on the drug smuggler
चंडीगढ़। नशा तस्करी के आरोपी को जिला अदालत ने सोमवार को छह हजार रुपये जुर्माने के साथ एक महीना अंडरगोन की सजा सुनाई है। 26 सितंबर 2019 को नवांशहर पंजाब निवासी चरणजीत उर्फ साहिल को 10 ग्राम हेरोइन सहित पुलिस ने मनीमाजरा रेलवे फाटक के पास से गिरफ्तार किया था। आरोपी पुलिस को इस बारे में कोई वैध लाइसेंस नहीं दिखा सका जिसके चलते पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी काफी समय तक जेल में भी बंद रहा। अदालत ने सोमवार को आरोपी को दोषी मानते हुए यह सजा सुनाई है।
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