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Chandigarh News: एजेंट ने दस गुना ज्यादा का लालच देकर किया बीमा, उपभोक्ता आयोग ने लगाया हर्जाना

Mon, 08 Jul 2024 07:09 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Mon, 08 Jul 2024 07:09 AM IST
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The agent lured the customer with 10 times more insurance
चंडीगढ़। ग्राहक को एक बार भुगतान कर दस गुना ज्यादा लौटाने का लालच देकर एजेंट की ओर से बीमा करने के मामले में जिला उपभोक्ता अदालत ने एगॉन रेलिगेयर जीवन बीमा कंपनी को शिकायतकर्ता को नौ प्रतिशत ब्याज के साथ 48 हजार रुपये हर्जाना के रूप में देने के आदेश दिए हैं। साथ ही आयोग ने बीमा कंपनी को शिकायतकर्ता को मानसिक उत्पीड़न के 15 हजार रुपये देने के साथ केस में खर्च हुए दस हजार रुपये देने के आदेश भी दिए हैं। सेक्टर-30 निवासी जानकी देवी ने उपभोक्ता आयोग दी शिकायत में बताया कि अप्रैल 2016 में उनके पति महिपाल लाल को एगॉन रेलिगेयर जीवन बीमा कंपनी के एजेंट का फोन आया। वह पॉलिसी खरीदने का आग्रह करने लगा। एजेंट ने घर आकर शिकायतकर्ता के पति को एजियन लाइफ रेगुलर मनी बैक इंश्योरेंस पॉलिसी यह कहकर बेची थी कि उनको मात्र एक बार 48 हजार रुपये का भुगतान करना है। सात साल बाद पॉलिसी का कार्यकाल पूरा होना पर कंपनी की ओर से दस गुना अधिक यानि 4.80 लाख रुपये का भुगतान किया जाएगा। करीब एक माह बाद घर पर जब पॉलिसी के कागज पहुंचे पॉलिसी की विशेषताएं जो एजेंट की ओर से बताई गई थी, उसके एकदम विपरीत थीं। इसके बाद पॉलिसीधारक कंपनी के ऑफिस पहुंचकर राशि वापस करने को कहा। इस पर कंपनी ने कहा कि इस तरह की कोई पॉलिसी नहीं है। साथ ही पॉलिसी के नियमों के हवाला देते हुए रद्द करने से मना कर दिया गया। एजेंट ने महिपाल का आश्वासन दिया कि पॉलिसी का समय पूरा होने पर 3.60 लाख रुपये का भुगतान किया जाएगा। साल 2021 में शिकायतकर्ता के पति का कोविड-19 के चलते देहांत हो गया। जानकी देवी ने पति की मृत्यु के बारे में बीमा कंपनी को जानकारी देते हुए कंपनी से पूरी राशि का भुगतान करने के लिए कहा। मामले की सुनवाई करते हुए जिला उपभोक्ता आयोग ने बीमा कंपनी को शिकायतकर्ता नौ प्रतिशत ब्याज के साथ 48 हजार रुपये लौटाने के आदेश दिए।
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