फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Supreme Court, Medical and Dental Colleges Of Punjab, Punjab government

पंजाबः कानूनी अड़चन से मुक्त हुई एमबीबीएस और बीडीएस की दाखिला प्रक्रिया

Wed, 28 Aug 2019 07:19 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, फरीदकोट (पंजाब)
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, फरीदकोट (पंजाब) Published by: ajay kumar Updated Wed, 28 Aug 2019 07:19 PM IST
विज्ञापन
Supreme Court, Medical and Dental Colleges Of Punjab, Punjab government
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : सोशल मीडिया

करीब दो माह से कानूनी उलझनों के कारण पंजाब के मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में दाखिले की प्रक्रिया अधर में लटकी हुई थी। जिसे मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने क्लीयर कर दिया और पंजाब सरकार को दाखिले की प्रक्रिया सात सितंबर तक मुकम्मल करने की हिदायतें जारी कर दी। 

विज्ञापन


पिछले माह 24 जुलाई को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की ओर से राज्य के निजी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में एमबीबीएस व बीडीएस की मैनेजमेंट कोटे की सीटों में भी एक प्रतिशत माइक्रो रिजर्वेशन देने और सरकारी कॉलेजों में स्पोर्ट्स कोटा एक प्रतिशत से बढ़ाकर तीन प्रतिशत करने के आदेश के खिलाफ पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की हुई थी। जिसका निपटारा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने माइक्रो रिजर्वेशन के मामले में तो हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है। जबकि स्पोर्ट्स कोटा पहले की तरह ही एक प्रतिशत ही रखने के आदेश दिए है। 

विज्ञापन

जानकारी के अनुसार पिछले सालों की तरह इस साल भी नीट का नतीजा आने के बाद बाबा फरीद मेडिकल यूनिवर्सिटी ने राज्य के तमाम मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में एमबीबीएस व बीडीएस कोर्स में दाखिले की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। पहले चरण की काउंसलिंग भी कर ली थी। लेकिन विभिन्न मामलों को लेकर हाईकोर्ट में दायर याचिकाओं के कारण दाखिले की प्रक्रिया अधर में लटक गई थी। 

राज्य के तीन सरकारी और पांच निजी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की कुल 1225 सीटें है। जिनमें से अभी तक ऑल इंडिया कोटे और एनआरआई कोटे की सिर्फ 77 सीटें ही भर पाई थी। जबकि 15 डेंटल कालेजों में 1309 बीडीएस सीटों में से एक भी सीट नहीं भरी जा सकी।

इसी दौरान बीती 24 जुलाई को हाईकोर्ट ने सभी याचिकाओं का निपटारा करते हुए पंजाब सरकार को निजी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में सरकारी कोटे की सीटों के साथ साथ मैनेजमेंट कोटे की सीटों में भी एक प्रतिशत माइक्रो रिजर्वेशन का लाभ देने और सरकारी कॉलेजों में स्पोर्ट्स कोटा एक प्रतिशत से बढ़ाकर तीन प्रतिशत करने के आदेश दिए थे। लेकिन हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ पंजाब सरकार ने 19 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी थी। जिस पर माननीय अदालत ने हाईकोर्ट के आदेश पर स्टे कर दिया था। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed