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Chandigarh: आतंकी अवतार खांडा की बहन ने HC को सौंपे दस्तावेज, भारतीय नागरिक होने के प्रमाण का दावा

Sat, 05 Aug 2023 01:21 PM IST
निवेदिता वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: निवेदिता वर्मा Updated Sat, 05 Aug 2023 01:21 PM IST
सार

खांडा की बहन ने चंडीगढ़ के क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी द्वारा जुलाई 2006 में जारी अवतार सिंह का 2016 तक वैध पासपोर्ट, 2005 में पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड से जारी बारहवीं कक्षा का प्रमाणपत्र, 1 अगस्त 2009 को मोगा की लाइसेंसिंग अथॉरिटी द्वारा जारी लाइसेंस पेश किया है जो 31 जुलाई 2012 तक वैध था।

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Sister of pro-Khalistan leader Avtar Singh Khanda submit documents in HC claimed him to be Indian
अवतार सिंह खंडा - फोटो : फाइल

विस्तार

खालिस्तान समर्थक नेता और लंदन में भारतीय उच्चायोग पर हमले के आरोपियों में से एक अवतार सिंह उर्फ खांडा की बहन ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में शुक्रवार को कुछ दस्तावेज सौंपते हुए उसके भारतीय होने का दावा किया है। इन दस्तावेजों के आधार पर उसका शव अंतिम संस्कार के लिए भारत लाने का निर्देश जारी करने की अपील की गई है। 
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पंजाब के मोगा निवासी खांडा की बहन जसप्रीत कौर ने याचिका दाखिल करते हुए बताया था कि वह अपने भाई के शव को यूके से उनके गृहनगर मोगा ले जाना चाहती है, ताकि अपने खर्च पर उसका दाह संस्कार कर सकें। उसके भाई अवतार सिंह उर्फ खांडा की 15 जून को सैंडवेल और वेस्ट बर्मिंघम अस्पताल में मृत्यु हो गई थी और उसका शव पोस्टमॉर्टम और अन्य जांच के लिए वहां पड़ा हुआ है। 
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मृतक की अंतिम इच्छा थी कि उसका अंतिम संस्कार उसके गृहनगर मोगा में किया जाए और अस्थियों को कीरतपुर साहिब में विसर्जित किया जाए। याचिकाकर्ता ने इसके लिए शव ब्रिटेन से लाने की अनुमति के लिए लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय और भारतीय विदेश मंत्रालय अभ्यावेदन दिया है, लेकिन आज तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है।

खांडा की बहन ने चंडीगढ़ के क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी द्वारा जुलाई 2006 में जारी अवतार सिंह का 2016 तक वैध पासपोर्ट, 2005 में पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड से जारी बारहवीं कक्षा का प्रमाणपत्र, 1 अगस्त 2009 को मोगा की लाइसेंसिंग अथॉरिटी द्वारा जारी लाइसेंस पेश किया है जो 31 जुलाई 2012 तक वैध था। इन सभी दस्तावेजों में उसकी जन्मतिथि 10 मई, 1988 बताई गई है। इससे पहले केंद्र सरकार ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट को बताया था कि उसके पास कोई दस्तावेज नहीं है जो खांडा की भारतीय नागरिकता स्थापित कर सके। इस पर हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील से इस संबंध में अपेक्षित दस्तावेज पेश करने को कहा था।

 
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