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सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड: आरोपी की भागने में मदद करने वाले ASI को जमानत देने से हाईकोर्ट का इन्कार

Wed, 17 Jul 2024 07:46 PM IST
अंकेश ठाकुर न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: अंकेश ठाकुर Updated Wed, 17 Jul 2024 07:46 PM IST
सार

सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में शामिल आरोपी गैंगस्टर टीनू को पुलिस हिरासत में भगाने वाले पंजाब पुलिस के एएसआई की जमानत याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। आरोपी 13 महीने से जेल में बंद है। 

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Sidhu Moosewala murder case ASI Preetpal singh help escape accused gangster tinu High Court refuses his bail
Sidhu moosewala - फोटो : फाइल

विस्तार

पंजाब के मशहूर गायक शुभदीप सिंह उर्फ सिद्धू मूसेवाला की हत्या के आरोपी गैंगस्टर को पुलिस हिरासत से फरार होने में मददगार एएसआई को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने जमानत से इन्कार कर दिया है। 

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याचिका दाखिल करते हुए एएसआई प्रीतपाल सिंह ने हाईकोर्ट से नियमित जमानत देने की मांग की थी। याची ने कहा था कि वह पिछले 13 महीने से जेल में बंद है। इस मामले में ट्रायल पूरा होने में समय लगेगा और ऐसे में उसे नियमित जमानत दी जाए। 
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हाईकोर्ट ने याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा कि याची का काम बदमाशों के हाथों नून-व्यवस्था की रक्षा करना है, जबकि पुलिस विभाग में काम करने के बावजूद याचिकाकर्ता ने न केवल विभाग को बल्कि आम जनता के हितों के खिलाफ काम किया। सीसीटीवी फुटेज के अनुसार वह गैंगस्टर को पुलिस स्टेशन से अपने निजी कार में अपने आवासीय क्वार्टर में लेकर गया और वहां से गैंगस्टर भाग गया। याचिकाकर्ता का काम पुलिस थाने में विचाराधीन कैदी से पूछताछ करना था, ताकि उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों के पीछे की सच्चाई का पता लगाया जा सके।
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जमानत का विरोध करते हुए, सरकार ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता एक पुलिस अधिकारी था, जिसे पूछताछ के लिए एक विचाराधीन गैंगस्टर की हिरासत सौंपी गई थी, लेकिन याचिकाकर्ता ने उक्त विचाराधीन गैंगस्टर दीपक उर्फ टीनू को भागने में मदद की। 

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