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अर्जुन अवार्डी ने राइफल का लाइसेंस रिन्यू करने का आवेदन दिया तो मिला नोटिस, शूटर पहुंचा हाईकोर्ट
Fri, 05 Apr 2019 10:41 AM IST
खुशबू गोयल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: खुशबू गोयल
Updated Fri, 05 Apr 2019 10:41 AM IST
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shooter sanjeev rajput
अर्जुन अवॉर्ड विजेता राइफल शूटर संजीव राजपूत ने अपनी राइफल का लाइसेंस रिन्यू करने के लिए आवेदन दिया तो डीसी ने उनको शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। अब इस संबंध में संजीव ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार और डीसी यमुनानगर को नेाटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है।
याचिका में संजीव राजपूत ने बताया कि वह शूटिंग के खिलाड़ी हैं और उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन अवॉर्ड भी मिल चुका है। उनके पास जो राइफल है, उसका लाइसेंस एक्सपायर होने वाला है। इसलिए उन्होंने लाइसेंस रिन्यू करने के लिए आवेदन किया था, लेकिन लाइसेंस रिन्यू करने की बजाय उन्हें डीसी ने शो कॉज नोटिस जारी कर दिया।
इसमें पूछा गया है कि क्यों न लाइसेंस रद्द कर दिया जाए। जब इसकी वजह पूछी गई तो बताया गया कि याची पर दिल्ली में दुष्कर्म का मामला दर्ज है, इसलिए उनको लाइसेंस कैंसिल करने का नोटिस दिया गया है। याची ने कहा कि वह बिना राइफल के किसी स्पर्धा में शामिल नहीं हो सकता।
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अभी विभिन्न राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताएं चल रही हैं, जिसमें उसको हिस्सा लेना है। ऐसे में हाईकोर्ट नोटिस खारिज करके याची का लाइसेंस रिन्यू कराए। हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए हरियाणा सरकार और डीसी यमुनानगर को नोटिस जारी करते हुए जवाब दखिल करने के आदेश दिए हैं।
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याचिका में संजीव राजपूत ने बताया कि वह शूटिंग के खिलाड़ी हैं और उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन अवॉर्ड भी मिल चुका है। उनके पास जो राइफल है, उसका लाइसेंस एक्सपायर होने वाला है। इसलिए उन्होंने लाइसेंस रिन्यू करने के लिए आवेदन किया था, लेकिन लाइसेंस रिन्यू करने की बजाय उन्हें डीसी ने शो कॉज नोटिस जारी कर दिया।
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इसमें पूछा गया है कि क्यों न लाइसेंस रद्द कर दिया जाए। जब इसकी वजह पूछी गई तो बताया गया कि याची पर दिल्ली में दुष्कर्म का मामला दर्ज है, इसलिए उनको लाइसेंस कैंसिल करने का नोटिस दिया गया है। याची ने कहा कि वह बिना राइफल के किसी स्पर्धा में शामिल नहीं हो सकता।
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अभी विभिन्न राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताएं चल रही हैं, जिसमें उसको हिस्सा लेना है। ऐसे में हाईकोर्ट नोटिस खारिज करके याची का लाइसेंस रिन्यू कराए। हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए हरियाणा सरकार और डीसी यमुनानगर को नोटिस जारी करते हुए जवाब दखिल करने के आदेश दिए हैं।