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Hindi News ›   Chandigarh ›   Shops will open in Chandigarh from 9 am to 3 pm on May 25

मिनी लॉकडाउन में राहत : चंडीगढ़ में 25 मई से सुबह 9 से अपराह्न 3 बजे तक खुलेंगी दुकानें

Mon, 24 May 2021 10:28 PM IST
Panchkula Bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Mon, 24 May 2021 10:28 PM IST
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Shops will open in Chandigarh from 9 am to 3 pm on May 25
चंडीगढ़। यूटी प्रशासन ने शहर में मिनी लॉकडाउन की पाबंदियों को लगभग खत्म कर दिया है। प्रशासन ने मंगलवार से सभी दुकानों को सुबह 9 बजे से लेकर अपराह्न तीन बजे तक खोलने की अनुमति दे दी है। रात का कर्फ्यू और शनिवार व रविवार को लगने वाला लॉकडाउन पहले की तरह जारी रहेगा। चंडीगढ़ के प्रशासक वीपी सिंह बदनौर की मंजूरी के बाद उनके सलाहकार मनोज परिदा की तरफ से ये आदेश जारी किए गए हैं।
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नए आदेश के तहत शॉपिंग मॉल, सिनेमाहॉल, थिएटर, म्यूजियम, जिम, लाइब्रेरी, स्पा, सैलून, सुखना लेक और रॉक गार्डन फिलहाल बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट व होटल के अंदर खाने की अनुमति नहीं होगी। सिर्फ होम डिलिवरी की जा सकेगी। हालांकि होम डिलीवरी का समय रात नौ बजे से बढ़ाकर दस बजे तक कर दिया गया है। वहीं, सभी स्पोर्ट्स कांप्लेक्स बंद रहेंगे, लेकिन राष्ट्रीय खेलों और ओलंपिक की तैयारी में जुटे खिलाड़ियों को छूट रहेगी। इसके अलावा प्रशासन ने सभी संपर्क केंद्रों को खोल दिया है। संपर्क केंद्र सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे के बीच खुले रहेंगे। उधर, आरएलए के अधिकारियों द्वारा मंगलवार को स्थिति की समीक्षा की जाएगी और देखा जाएगा कि फिलहाल किन सेवाओं को शुरू करने की मंजूरी दी जा सकती है। इसके बाद बुधवार से आरएलए को सीमित सेवाओं के साथ खोलने पर फैसला लिया जाएगा।
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प्रशासन ने निजी कंपनियों को सलाह दी है कि वह अपने कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति दें। इसके अलावा प्रशासक बदनौर ने कहा है कि आने वाले दिनों में अगर लोगों की तरफ से लापरवाही बरती जाती है और कोरोना के केस बढ़ते हैं तो सख्तियों को दोबारा से लागू कर दिया जाएगा।
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प्रशासन के यह सभी आदेश एक जून सुबह पांच बजे तक प्रभावी रहेंगे। वहीं, रात में लगने वाला कर्फ्यू पहले की तरह जारी रहेगा। रोजाना शाम 6 बजे से सुबह 5 बजे के बीच रात्रि कर्फ्यू रहेगा। हर शनिवार और रविवार को पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। दोनों दिन लोगों के बाहर निलकने पर भी रोक रहेगी। हालांकि इस दौरान अनिवार्य सेवाओं को मंजूरी रहेगी। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर आपदा प्रबंधन कानून 2005 की धारा 51 से 60 और आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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