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Chandigarh News: नौ साल पुराने रिश्वत केस में शिल्पी पात्रा को झटका, हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की

Fri, 10 Jul 2026 02:26 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 10 Jul 2026 02:26 AM IST
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Setback for Shilpi Patra in nine-year-old bribery case; High Court dismisses petition.
चंडीगढ़। करीब नौ साल पुराने रिश्वतखोरी मामले में तत्कालीन एसडीएम एवं एचसीएस अधिकारी शिल्पी पात्रा को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली। हाईकोर्ट ने अभियोजन मंजूरी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी है। इसके बाद सीबीआई की विशेष अदालत में उनके खिलाफ आरोप तय करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। मामले की अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी।
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मामला अगस्त 2017 का है। सीबीआई ने तत्कालीन एसडीएम शिल्पी पात्रा, उनके पति धीरज दत्त और कथित बिचौलिए जीएस बराड़ को सेक्टर-26 स्थित एक शोरूम की सील हटाने के बदले दो लाख रुपये रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया था। सुनवाई के दौरान शिल्पी पात्रा ने अभियोजन मंजूरी को चुनौती दी, लेकिन हाईकोर्ट ने उनकी दलीलें खारिज कर दीं। वहीं, विशेष अदालत ने सर्वाइकल की समस्या के आधार पर व्यक्तिगत पेशी से एक दिन की छूट दी, लेकिन स्पष्ट किया कि भविष्य में अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अदालत ने कहा कि मामला पहले ही करीब नौ वर्षों से लंबित है।
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