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Chandigarh News: रोक के बावजूद जारी किया वेतन, हुडा के अधिकारियों को अवमानना नोटिस

Fri, 12 Jul 2024 04:00 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 12 Jul 2024 04:00 AM IST
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Salary released despite ban, contempt notice to HUDA officials
-हाईकोर्ट ने हुडा के ऑपरेशन डिवीजन 2 के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर व अन्य को हाजिर रहने का दिया आदेश
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-ठेकेदार को भुगतान न करने से जुड़ा हुआ है मामला, हाईकोर्ट ने देरी पर सरकार को लगाई फटकार

अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। अधिकारियों का वेतन रोकने के आदेश के बावजूद इसे जारी करने पर हाईकोर्ट ने हुडा के पंचकूला में तैनात ऑपरेशन डिवीजन 2 के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर आदित्य शर्मा, व हुडा करनाल के एस्टेट ऑफिसर अनुभव मेहता को अवमानना नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने तीनों को अगली सुनवाई पर अदालत में पेश होकर जवाब देने का आदेश दिया है कि क्यों न उनके खिलाफ न्यायालय की अवमानना के तहत कार्रवाई की जाए। याचिका दाखिल करते हुए करनाल निवासी ठेकेदार एके सिंगला ने हाईकोर्ट को बताया कि वह अतिक्रमण हटाने और कचरा उठाने के लिए जेसीबी व ट्रैक्टर-ट्रॉली उपलब्ध करवाता था। अनुबंध के तहत उसे भुगतान नहीं किया गया और हुडा पर उसका 8337138 रुपये बकाया है। हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए 5 दिसंबर 2022 को सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर करनाल आदित्य शर्मा, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर धर्मवीर महला व एस्टेट ऑफिसर अनुभव महला का वेतन रोकने का आदेश जारी किया था। अब हाईकोर्ट में याची ने बताया था कि उसे उसके बकाया का भुगतान किया जा चुका है लेकिन यह राशि सात साल देरी से जारी की गई है, ऐसे में उसे ब्याज दिया जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने हुडा को राशि पर 6 प्रतिशत ब्याज अदा करने का हुडा को आदेश दिया है। कोर्ट के संज्ञान में आया कि वेतन रोकने के ओदश का पालन नहींं हुआ। इस पर हुडा ने बताया कि आदेश के अनुसार पद का वेतन रोका गया था अधिकारियों का नहीं। हाईकोर्ट ने कहा कि यह सीधे तौर पर हमारे आदेश में दखल का प्रयास है। ऐसे में हाईकोर्ट ने तीनों को अवमानना नोटिस जारी कर अगली सुनवाई पर कोर्ट में हाजिर होकर यह बताने का आदेश दिया है कि क्यों न उनके खिलाफ न्यायालय की अवमानना के तहत कार्रवाई की जाए।
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