फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Relief: Temporary waiver of old violations till December 31, CHB to charge fee

राहत : पुराने उल्लंघनों पर 31 दिसंबर तक अस्थायी छूट, सीएचबी वसूलेगा शुल्क

Mon, 12 Apr 2021 09:34 PM IST
Panchkula Bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Mon, 12 Apr 2021 09:34 PM IST
विज्ञापन
Relief: Temporary waiver of old violations till December 31, CHB to charge fee
चंडीगढ़। चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड (सीएचबी) के मकानों में पुराने उल्लंघनों पर बोर्ड की तरफ से लोगों को 31 दिसंबर 2021 तक अस्थायी छूट दी गई है। इसके लिए बोर्ड की तरफ से सोमवार को शुल्क तय कर दिए गए ताकि ऐेसे मकानों में रहने वाले लोग शुल्क जमा करवाकर एक साल तक बोर्ड की कार्रवाई से बच सकें।
विज्ञापन

सीएचबी के चेयरमैन मनोज परिदा की तरफ से यूटी प्रशासक की मंजूरी के बाद शुल्क की सूची जारी की गई है। इसके तहत ईडब्ल्यूएस के लिए 50 रुपये प्रति स्क्वायर फुट, एलआईजी के लिए 60 रुपये, एमआईजी के लिए 80 रुपये और एचआईजी के लिए 90 रुपये प्रति स्क्वायर फुट वार्षिक शुल्क तय किए गए हैं। दरअसल, नीड बेस चेंज लागू करने के बाद ही यह मामला उठा था कि पुराने उल्लंघनों के संबंध में बोर्ड क्या निर्णय करेगा। इसके बाद अगस्त 2019 में ये फैसला लिया गया था कि जिन आवंटियों ने घरों में जरूरत के अनुसार बदलाव किए हैं, उनसे निर्धारित जुर्माना लेकर कार्रवाई से छूट दी जाएगी। उन्हें नोटिस भी नहीं दिए जा रहे थे। 31 दिसंबर 2020 की अवधि समाप्त होने के बाद सीएचबी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक में इस छूट को 31 दिसंबर 2021 तक बढ़ाने का फैसला लिया था। बता दें कि चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के 60 हजार से अधिक मकानों में लोगों ने अतिरिक्त निर्माण किया हुआ है। इसको नियमित कराने की मांग आवंटी करते रहे हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed