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Chandigarh News: पीडब्ल्यूडी अभ्यर्थी को राहत, कैट ने टाइपिंग टेस्ट से छूट के दिए आदेश
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चंडीगढ़। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल (कैट) की चंडीगढ़ बेंच ने पीडब्ल्यूडी श्रेणी की अभ्यर्थी रोजी को बड़ी राहत देते हुए प्रशासन को टाइपिंग टेस्ट से छूट देने और उनकी नियुक्ति पर मेरिट के आधार पर विचार करने के निर्देश दिए हैं।
रोजी ने वर्ष 2019 में क्लर्क भर्ती के लिए आवेदन किया था। वह 50 प्रतिशत लोकोमोटर दिव्यांगता से ग्रस्त हैं जिससे हाथों और उंगलियों की कार्यक्षमता प्रभावित है। इसके बावजूद उन्हें टाइपिंग टेस्ट में छूट नहीं दी गई और अंतिम चयन सूची से बाहर कर दिया गया।
याचिका में उन्होंने बताया कि उनसे कम अंक पाने वाले अन्य पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों को छूट देकर चयनित किया गया जबकि उनके साथ भेदभाव किया गया। सुनवाई के दौरान मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट में भी उनकी टाइपिंग क्षमता प्रभावित होने की पुष्टि हुई। कैट ने कहा कि दिव्यांगजनों को उचित सहूलियत देना प्रशासन की जिम्मेदारी है। ट्रिब्यूनल ने आदेश दिया कि उनकी नियुक्ति पर दो माह के भीतर निर्णय लिया जाए और पात्र पाए जाने पर सभी लाभ दिए जाएं।
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रोजी ने वर्ष 2019 में क्लर्क भर्ती के लिए आवेदन किया था। वह 50 प्रतिशत लोकोमोटर दिव्यांगता से ग्रस्त हैं जिससे हाथों और उंगलियों की कार्यक्षमता प्रभावित है। इसके बावजूद उन्हें टाइपिंग टेस्ट में छूट नहीं दी गई और अंतिम चयन सूची से बाहर कर दिया गया।
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याचिका में उन्होंने बताया कि उनसे कम अंक पाने वाले अन्य पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों को छूट देकर चयनित किया गया जबकि उनके साथ भेदभाव किया गया। सुनवाई के दौरान मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट में भी उनकी टाइपिंग क्षमता प्रभावित होने की पुष्टि हुई। कैट ने कहा कि दिव्यांगजनों को उचित सहूलियत देना प्रशासन की जिम्मेदारी है। ट्रिब्यूनल ने आदेश दिया कि उनकी नियुक्ति पर दो माह के भीतर निर्णय लिया जाए और पात्र पाए जाने पर सभी लाभ दिए जाएं।
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