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राम रहीम के जेल जाने का सबसे बड़ा फायदा हुआ इस शख्स को, जानिए कैसे?
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Sat, 09 Sep 2017 09:20 AM IST
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हास्य कलाकार कीकू शारदा
- फोटो : file
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साध्वी रेप केस में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम के जेल जाने का सबसे बड़ा फायदा एक शख्स को हुआ। दरअसल, हास्य कलाकार कीकू शारदा को क्लीनचिट देते हुए हरियाणा सरकार ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट को बताया कि जांच में कीकू शारदा के किसी भी अपराध में लिप्त होने की बात नहीं पाई गई है। पुलिस अब इस मामले में कैंसिलेशन रिपोर्ट दाखिल करना चाहती है।
हाईकोर्ट में हरियाणा सरकार द्वारा क्लीनचिट दिए जाने के चलते अब कीकू शारदा को बड़ी राहत मिल गई है। मामले में याचिका दाखिल करते हुए कीकू शारदा ने फतेहाबाद और कैथल में दर्ज की गई एफआईआर को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। याचिका दाखिल करते हुए कीकू शारदा ने कहा था कि उनपर भारतीय दंड संहिता की धारा 295 ए के तहत मामला दर्ज किया गया था। सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया।
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हाईकोर्ट में हरियाणा सरकार द्वारा क्लीनचिट दिए जाने के चलते अब कीकू शारदा को बड़ी राहत मिल गई है। मामले में याचिका दाखिल करते हुए कीकू शारदा ने फतेहाबाद और कैथल में दर्ज की गई एफआईआर को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। याचिका दाखिल करते हुए कीकू शारदा ने कहा था कि उनपर भारतीय दंड संहिता की धारा 295 ए के तहत मामला दर्ज किया गया था। सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया।
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एमएसजी-2 के एक सीन पर कॉमेडी करने का मामला
हास्य कलाकार कीकू शारदा
कीकू शारदा ने कहा कि उन पर आरोप है कि उन्होंने डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम की मूवी एमएसजी-2 के एक सीन पर कॉमेडी एक्ट इस तरह से पेश किया, जिससे शिकायतकर्ता की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। उनके साथ कुल नौ लोगों पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का केस दर्ज है। याची ने कहा था कि डेरा समर्थक धार्मिक भावनाएं भड़काने की बात कर रहे हैं, जबकि डेरे का कोई धर्म नहीं है।
जब कोई धर्म ही नहीं है तो धार्मिक भावनाएं आहत कैसे हो सकती हैं। हरियाणा की ओर से एडिशनल एजी अमर विवेक ने हाईकोर्ट को बताया कि कीकू पर दर्ज मामले में कीकू को अपने बचाव का पूरा मौका दिया गया और चार गवाहों के बयान भी दर्ज किए गए। जांच में पाया गया कि कीकू के खिलाफ केस नहीं बनता।
ऐसे में केस कैंसिल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस मामले में हाईकोर्ट ने याची को याचिका वापस लेने पर जवाब मांगा तो याची ने कहा कि वे अभी इस मामले में बहस करना चाहते हैं। इस पर हाईकोर्ट ने सुनवाई को टाल दिया।
जब कोई धर्म ही नहीं है तो धार्मिक भावनाएं आहत कैसे हो सकती हैं। हरियाणा की ओर से एडिशनल एजी अमर विवेक ने हाईकोर्ट को बताया कि कीकू पर दर्ज मामले में कीकू को अपने बचाव का पूरा मौका दिया गया और चार गवाहों के बयान भी दर्ज किए गए। जांच में पाया गया कि कीकू के खिलाफ केस नहीं बनता।
ऐसे में केस कैंसिल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस मामले में हाईकोर्ट ने याची को याचिका वापस लेने पर जवाब मांगा तो याची ने कहा कि वे अभी इस मामले में बहस करना चाहते हैं। इस पर हाईकोर्ट ने सुनवाई को टाल दिया।