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पंचकूला हिंसा मामले में खट्टा सिंह की याचिका पर सुनवाई, राम रहीम को आरोपी बनाए जाने की मांग
Tue, 25 Feb 2020 04:02 PM IST
खुशबू गोयल
अवधेश शुक्ला, पंचकूला
अवधेश शुक्ला, पंचकूला
Published by: खुशबू गोयल
Updated Tue, 25 Feb 2020 04:02 PM IST
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खट्टा सिंह
- फोटो : फाइल फोटो
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पंचकूला हिंसा मामले में खट्टा सिंह की याचिका पर मंगलवार को कोर्ट में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता खट्टा सिंह द्वारा राम रहीम को हिंसा मामले में दोषी बनाए जाने की याचिका पर आज सरकार ने वकील के माध्यम से अपना जवाब दाखिल किया। इसमें कहा गया कि इस याचिका का कोई औचित्य नहीं है, जबकि याचिकाकर्ता के वकील ने आईजी केक राव को कोर्ट में पेश करने की मांग की।
गौरतलब है कि राम रहीम को साध्वी यौन शोषण मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद पंचकूला में भड़की हिंसा को लेकर दर्ज एफआईआर नंबर-345 में राम रहीम को आरोपी बनाए जाने को लेकर खट्टा सिंह ने पंचकूला कोर्ट में याचिका लगाई थी। जिस पर आज कोर्ट में सुनवाई हुई। अब इस मामले में 20 मार्च को कोर्ट सुनवाई करेगी।
पिछली सुनवाई के दौरान याचिका पर दोनों पक्षों की बहस पूरी हो चुकी है। कोर्ट में खट्टा सिंह के वकील ने कहा कि एफआईआर नंबर-345 में दिखाए सबूतों के अलावा और भी कई सबूत हैं, जोकि राम रहीम को भी आरोपी सिद्ध करते हैं। खट्टा सिंह के वकील ने आईजी केके राव को कोर्ट में पेश किए जाने की मांग की।
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खट्टा सिंह द्वारा राम रहीम को आरोपी बनाए जाने की याचिका पर बहस के बाद ऑर्डर के लिए 20 मार्च की तारीख निर्धारित की गई है। गौरतलब है कि डेरा प्रमुख राम रहीम के पूर्व ड्राइवर खट्टा सिंह ने अपने वकील के माध्यम से पंचकूला सीजेएम कोर्ट में एक याचिका लगाई थी। याचिका लगाकर उन्होंने राम रहीम को भी आरोपी बनाने की मांग की है।
याचिका में कहा गया है कि राम रहीम के इशारों पर ही पंचकूला में दंगे हुए थे इसलिए उन्हें भी इस मामले में आरोपी बनाया जाना चाहिए। 25 अगस्त 2017 में पंचकूला में हुए दंगों को लेकर कुल 240 एफआईए दर्ज हुई थी। जिसमें से एक भी एफआईआर में गुरमीत राम रहीम को आरोपी नहीं बनाया गया था।
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गौरतलब है कि राम रहीम को साध्वी यौन शोषण मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद पंचकूला में भड़की हिंसा को लेकर दर्ज एफआईआर नंबर-345 में राम रहीम को आरोपी बनाए जाने को लेकर खट्टा सिंह ने पंचकूला कोर्ट में याचिका लगाई थी। जिस पर आज कोर्ट में सुनवाई हुई। अब इस मामले में 20 मार्च को कोर्ट सुनवाई करेगी।
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पिछली सुनवाई के दौरान याचिका पर दोनों पक्षों की बहस पूरी हो चुकी है। कोर्ट में खट्टा सिंह के वकील ने कहा कि एफआईआर नंबर-345 में दिखाए सबूतों के अलावा और भी कई सबूत हैं, जोकि राम रहीम को भी आरोपी सिद्ध करते हैं। खट्टा सिंह के वकील ने आईजी केके राव को कोर्ट में पेश किए जाने की मांग की।
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खट्टा सिंह द्वारा राम रहीम को आरोपी बनाए जाने की याचिका पर बहस के बाद ऑर्डर के लिए 20 मार्च की तारीख निर्धारित की गई है। गौरतलब है कि डेरा प्रमुख राम रहीम के पूर्व ड्राइवर खट्टा सिंह ने अपने वकील के माध्यम से पंचकूला सीजेएम कोर्ट में एक याचिका लगाई थी। याचिका लगाकर उन्होंने राम रहीम को भी आरोपी बनाने की मांग की है।
याचिका में कहा गया है कि राम रहीम के इशारों पर ही पंचकूला में दंगे हुए थे इसलिए उन्हें भी इस मामले में आरोपी बनाया जाना चाहिए। 25 अगस्त 2017 में पंचकूला में हुए दंगों को लेकर कुल 240 एफआईए दर्ज हुई थी। जिसमें से एक भी एफआईआर में गुरमीत राम रहीम को आरोपी नहीं बनाया गया था।