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Chandigarh News: राम रहीम ने की थी बेअदबी मामले में सीबीआई जांच की मांग, याचिका का निपटारा
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-मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन, यहां सुनवाई की जरूरत नहीं: हाईकोर्ट
-जांच पर हाईकोर्ट की रोक को गत माह सुप्रीम कोर्ट ने हटाया था
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। बेअदबी के मामले में दर्ज तीन एफआईआर की जांच सीबीआई को सौंपने की मांग वाली राम रहीम की याचिका का पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने निपटारा कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि इन मामलों की सुनवाई पर हमारे रोक के आदेश को सुप्रीम कोर्ट हटा चुका है। यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए इस पर हाईकोर्ट में सुनवाई की कोई जरूरत नहीं है।
डेरा प्रमुख ने अपने खिलाफ बेअदबी मामले में दर्ज तीनों एफआईआर की जांच पंजाब पुलिस की एसआईटी के बजाय सीबीआई से करवाने की मांग की थी। इसी साल अप्रैल में हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने डेरा मुखी की इस याचिका को डबल बेंच में सुनवाई के लिए भेज दिया था और साथ ही इस मामले में डेरा मुखी के खिलाफ चल रहे केस की सुनवाई पर रोक लगा दी थी। सिंगल बेंच के इस फैसले के खिलाफ पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल कर दी थी और डेरा मुखी के खिलाफ केस चलाने पर लगी रोक को हटाने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने 18 अक्तूबर को डेरा मुखी के खिलाफ केस चलाने पर लगी रोक के आदेशों पर ही रोक लगा दी थी और डेरा मुखी के खिलाफ केस चलाने को हरी झड़ी दे दी थी।
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-जांच पर हाईकोर्ट की रोक को गत माह सुप्रीम कोर्ट ने हटाया था
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। बेअदबी के मामले में दर्ज तीन एफआईआर की जांच सीबीआई को सौंपने की मांग वाली राम रहीम की याचिका का पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने निपटारा कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि इन मामलों की सुनवाई पर हमारे रोक के आदेश को सुप्रीम कोर्ट हटा चुका है। यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए इस पर हाईकोर्ट में सुनवाई की कोई जरूरत नहीं है।
डेरा प्रमुख ने अपने खिलाफ बेअदबी मामले में दर्ज तीनों एफआईआर की जांच पंजाब पुलिस की एसआईटी के बजाय सीबीआई से करवाने की मांग की थी। इसी साल अप्रैल में हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने डेरा मुखी की इस याचिका को डबल बेंच में सुनवाई के लिए भेज दिया था और साथ ही इस मामले में डेरा मुखी के खिलाफ चल रहे केस की सुनवाई पर रोक लगा दी थी। सिंगल बेंच के इस फैसले के खिलाफ पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल कर दी थी और डेरा मुखी के खिलाफ केस चलाने पर लगी रोक को हटाने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने 18 अक्तूबर को डेरा मुखी के खिलाफ केस चलाने पर लगी रोक के आदेशों पर ही रोक लगा दी थी और डेरा मुखी के खिलाफ केस चलाने को हरी झड़ी दे दी थी।
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