{"_id":"6595c10fb38f8a7e2e0ac3e9","slug":"raid-on-medical-store-in-budail-consignment-of-banned-medicines-recovered-chandigarh-news-c-16-sml1026-321021-2024-01-04","type":"story","status":"publish","title_hn":"Chandigarh News: बुड़ैल में मेडिकल स्टोर पर दबिश, प्रतिबंधित दवाओं की खेप बरामद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Chandigarh News: बुड़ैल में मेडिकल स्टोर पर दबिश, प्रतिबंधित दवाओं की खेप बरामद
विज्ञापन
बुड़ैल की एक केमिस्ट शॉप पर देर रात को कार्रवाई करती स्वास्थ्य विभाग की टीम। स्रोत : विभाग
चंडीगढ़। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बुड़ैल के एक मेडिकल स्टोर पर दबिश देकर प्रतिबंधित दवाइयों की खेप पकड़ी। प्रशासक के सलाहकार, स्वास्थ्य सचिव और निदेशक स्वास्थ्य सेवा-सह-ड्रग्स नियंत्रक के निर्देश पर गठित इस टीम ने मंगलवार देर रात तक कार्रवाई की।
ड्रग इंस्पेक्टर तजिंदर सिंह और अमित लखनपाल की संयुक्त टीम ने मंगलवार रात लगभग साढ़े आठ बजे एमएस बुड़ैल मेडिकोज (पुराना नाम सिंह मेडिकोज), एकता मार्केट, बुड़ैल पर दबिश दी। यहां जांच के दौरान सात प्रकार की प्रतिबंधित दवाएं बरामद की गईं, जिन्हें ड्रग कंट्रोल विंग की संयुक्त टीम ने जब्त कर लिया। जब्त की गईं दवाओं में तीन प्रकार की दवाओं के 3334 कैप्सूल और 630 गोलियां शामिल हैं। इनका बाजार मूल्य लगभग 90 हजार रुपये है। इसके अलावा जांच टीम ने पाया कि फर्म द्वारा न तो खरीद व बिक्री रिकॉर्ड रखा गया था और न ही अनिवार्य अनुसूची एच1 रजिस्टर रखा गया था। विभाग की यह रेड रात साढ़े दस बजे खत्म हुई।
जब्त की गई दवाओं को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चंडीगढ़ के समक्ष पेश किया जाएगा। ड्रग्स कंट्रोलर-कम-लाइसेंसिंग अथॉरिटी द्वारा शॉप केमिस्ट को ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट, 1940 की विसंगतियों/उल्लंघन के संबंध में कारण बताओ नोटिस दिया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
ड्रग इंस्पेक्टर तजिंदर सिंह और अमित लखनपाल की संयुक्त टीम ने मंगलवार रात लगभग साढ़े आठ बजे एमएस बुड़ैल मेडिकोज (पुराना नाम सिंह मेडिकोज), एकता मार्केट, बुड़ैल पर दबिश दी। यहां जांच के दौरान सात प्रकार की प्रतिबंधित दवाएं बरामद की गईं, जिन्हें ड्रग कंट्रोल विंग की संयुक्त टीम ने जब्त कर लिया। जब्त की गईं दवाओं में तीन प्रकार की दवाओं के 3334 कैप्सूल और 630 गोलियां शामिल हैं। इनका बाजार मूल्य लगभग 90 हजार रुपये है। इसके अलावा जांच टीम ने पाया कि फर्म द्वारा न तो खरीद व बिक्री रिकॉर्ड रखा गया था और न ही अनिवार्य अनुसूची एच1 रजिस्टर रखा गया था। विभाग की यह रेड रात साढ़े दस बजे खत्म हुई।
विज्ञापन
जब्त की गई दवाओं को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चंडीगढ़ के समक्ष पेश किया जाएगा। ड्रग्स कंट्रोलर-कम-लाइसेंसिंग अथॉरिटी द्वारा शॉप केमिस्ट को ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट, 1940 की विसंगतियों/उल्लंघन के संबंध में कारण बताओ नोटिस दिया गया है।
विज्ञापन