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भुलत्थ विधायक बीबी जागीर कौर की याचिका पर 22 को होगी बहस
ब्यूरो/अमर उजाला/चंडीगढ़
Updated Wed, 07 Sep 2016 08:47 PM IST
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पंजाब के कपूरथला जिले के भुलत्थ विधानसभा हलके से शिअद विधायक बीबी जागीर कौर की ओर से पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में दायर याचिका पर बहस के आदेश दिए गए हैं। बुधवार को जस्टिस एके मित्तल और जस्टिस रामेंद्र जैन की खंडपीठ ने बहस के लिए अगली सुनवाई 22 सितंबर तय कर दी।
बीबी जागीर कौर ने पटियाला स्थित सीबीआई कोर्ट की ओर से वर्ष 2012 में उन्हें सुनाई गई पांच वर्ष की सजा को निलंबित किए जाने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। हालांकि, हाईकोर्ट में बीबी जागीर कौर की इस याचिका पर दो खंडपीठ ने सुनवाई से इंकार कर दिया था।
सबसे पहले जस्टिस एसएस सरों व जस्टिस लीजा गिल की खंडपीठ और फिर जस्टिस टीपीएस मान व जस्टिस गुरमीत राम की खंडपीठ ने याचिका को दूसरी बेंच को रेफर कर दिया था। अब यह याचिका जस्टिस एके मित्तल व जस्टिस रामेंद्र जैन की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के लिए पहुंची है।
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बीबी जागीर कौर ने अपनी याचिका में कहा है कि वे इस समय केवल भुलत्थ की विधायक ही नहीं बल्कि पार्टी की वरिष्ठ नेता होने के साथ ही शिअद महिला विंग की अध्यक्ष भी हैं।
पंजाब के आगामी विधानसभा चुनाव में वे पार्टी की ओर से चुनाव लड़ने के साथ-साथ पार्टी के लिए चुनाव प्रचार में उतरना चाहती हैं, लेकिन जब तक उनके खिलाफ सीबीआई अदालत की ओर से सुनाई गई सजा निलंबित नहीं होती, वह चुनाव नहीं लड़ सकती। याचिका में उन्होंने सीबीआई कोर्ट की ओर से उन्हें सुनाई गई 5 वर्ष कैद की सजा निलंबित करने की मांग की है।
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बीबी जागीर कौर ने पटियाला स्थित सीबीआई कोर्ट की ओर से वर्ष 2012 में उन्हें सुनाई गई पांच वर्ष की सजा को निलंबित किए जाने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। हालांकि, हाईकोर्ट में बीबी जागीर कौर की इस याचिका पर दो खंडपीठ ने सुनवाई से इंकार कर दिया था।
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सबसे पहले जस्टिस एसएस सरों व जस्टिस लीजा गिल की खंडपीठ और फिर जस्टिस टीपीएस मान व जस्टिस गुरमीत राम की खंडपीठ ने याचिका को दूसरी बेंच को रेफर कर दिया था। अब यह याचिका जस्टिस एके मित्तल व जस्टिस रामेंद्र जैन की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के लिए पहुंची है।
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बीबी जागीर कौर ने अपनी याचिका में कहा है कि वे इस समय केवल भुलत्थ की विधायक ही नहीं बल्कि पार्टी की वरिष्ठ नेता होने के साथ ही शिअद महिला विंग की अध्यक्ष भी हैं।
पंजाब के आगामी विधानसभा चुनाव में वे पार्टी की ओर से चुनाव लड़ने के साथ-साथ पार्टी के लिए चुनाव प्रचार में उतरना चाहती हैं, लेकिन जब तक उनके खिलाफ सीबीआई अदालत की ओर से सुनाई गई सजा निलंबित नहीं होती, वह चुनाव नहीं लड़ सकती। याचिका में उन्होंने सीबीआई कोर्ट की ओर से उन्हें सुनाई गई 5 वर्ष कैद की सजा निलंबित करने की मांग की है।