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Hindi News ›   Chandigarh ›   Punjab News in Hindi: Court issued notice to former Punjab DGP

मोहाली की अदालत ने पंजाब के पूर्व डीजीपी को जारी किया नोटिस, मांगा ये जवाब

Mon, 07 Sep 2020 11:22 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मोहाली (पंजाब)
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मोहाली (पंजाब) Published by: ajay kumar Updated Mon, 07 Sep 2020 11:22 PM IST
सार

  • वरिष्ठ आईएएस अधिकारी के बेटे को अगवा करने व हत्या का मामला
  • जमानत खारिज करने लिए सरकार ने अदालत में लगाई है याचिका
  • अदालत ने सैनी के वकीलों को 17 सितंबर को वकालतनामा पेश करने के दिए आदेश

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Punjab News in Hindi: Court issued notice to former Punjab DGP
पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी। - फोटो : फाइल फोटो

विस्तार

आईएएस के बेटे बलवंत सिंह मुल्लानी को अगवा करने व हत्या के 29 साल पुराने मामले में फरार चल रहे पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अगवा करने के मामले में पहले मिली अग्रिम जमानत के खिलाफ सरकार ने जिला अदालत में याचिका दायर कर दी है। इसकी सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला सेशन जज ने नोटिस जारी कर पूर्व डीजीपी से जवाब तलब किया है। अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी। 

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अदालत ने सुमेध सिंह सैनी के वकील को 17 सितंबर तक सैनी का वकालतनामा पेश करने के आदेश दिए हैं। इससे पहले पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सैनी की तरफ से केस में हत्या की धारा जुड़ने पर जिला अदालत में जमानत याचिका दायर की गई थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया था। 
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दूसरी तरफ, केस में सैनी के साथ आरोपी चंडीगढ़ के पूर्व पुलिस मुलाजिम जागीर सिंह व कुलदीप सिंह सरकारी गवाह बन चुके हैं। उन्होंने अदालत में 164 के बयान दर्ज करवाए थे, जिसमें उन्होंने इस सारी घटना के लिए सैनी को जिम्मेदार ठहराया था। इसके अलावा गवाह राजा, गुरमीत सिंह पिंकी कैट व एक वकील ने भी अदालत में बयान दर्ज करवाए हैं।
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गिरफ्तारी से बचने के लिए सैनी हुए भूमिगत
हत्या की धारा जुड़ने और पुलिसकर्मियों के सरकारी गवाह बनने के बाद ही साफ हो गया था कि सैनी की गिरफ्तारी तय है। उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब में दबिश दे रही हैं। लेकिन वह अभी तक हाथ नहीं लगे हैं। 


29 साल पुराना है मामला
1991 में जब सुमेध सिंह सैनी चंडीगढ़ के एसएसपी थे, तब उन पर आतंकी हमला हुआ था। इसमें उनके तीन सुरक्षाकर्मी मारे गए थे। आरोप है कि इस हमले के बाद सैनी ने मोहाली से वरिष्ठ आईएएस के बेटे बलवंत सिंह मुल्तानी को जबरदस्ती उठाया था। इसके बाद से उसका कुछ पता नहीं चला था। पहले यह केस सुप्रीम कोर्ट तक जा चुका है, जिसमें सैनी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। वहीं, अब दोबारा केस दर्ज हुआ है जबकि सैनी इस केस को राजनीति से प्रेरित बताते हैं। 

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