फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Punjab Haryana Highcourt dismissed Anticipatory bail plea of teacher accused of sexual harassment of minor

Punjab: नाबालिग के यौन उत्पीड़न के आरोपी शिक्षक की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, हाईकोर्ट ने की ये टिप्पणी

Sun, 14 Aug 2022 10:23 AM IST
निवेदिता वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: निवेदिता वर्मा Updated Sun, 14 Aug 2022 10:23 AM IST
सार

पटियाला के एक सरकारी स्कूल के शिक्षक धनवीर ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए यौन उत्पीड़न मामले में अग्रिम जमानत की मांग की थी। याची पर आरोप है कि उसने 10वीं कक्षा की छात्रा का यौन उत्पीड़न किया।

विज्ञापन
Punjab Haryana Highcourt dismissed Anticipatory bail plea of teacher accused of sexual harassment of minor
Punjab And Haryana Highcourt Chandigarh - फोटो : File Photo

विस्तार

नाबालिग के यौन उत्पीड़न के आरोपी शिक्षक की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि जमानत पर निर्णय लेते समय व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समाज का हित दोनों के बीच संतुलन जरूरी है।

विज्ञापन


पटियाला के एक सरकारी स्कूल के शिक्षक धनवीर ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए यौन उत्पीड़न मामले में अग्रिम जमानत की मांग की थी। याची पर आरोप है कि उसने 10वीं कक्षा की छात्रा का यौन उत्पीड़न किया। जब छात्रा को स्कूल में डांस की प्रैक्टिस के लिए बुलाया गया था तो अकेला पाकर याची उसे स्पोर्ट्स रूम में ले गया और उसका यौन उत्पीड़न किया। इसके बाद शिक्षक के खिलाफ आईपीसी की धारा 334 व पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। 
विज्ञापन


याची ने अपने खिलाफ लगे आरोपों को याचिका में नकारा है। हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि जमानत पर फैसला सुनाते हुए व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समाज हित दोनों को ध्यान में रखना जरूरी है। जहां बात समाज हित की हो वहां पर उसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता से ऊपर स्थान मिलेगा। यदि इस मामले में शिक्षक को जमानत दी गई तो हो सकता है वह सबूतों से छेड़छाड़ का प्रयास करे या फिर भगोड़ा हो जाए। ऐसे में शिक्षक को जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता। इन टिप्पणियों के साथ ही हाईकोर्ट ने शिक्षक की अग्रिम जमानत की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed