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Highcourt: ससुराल वालों पर पत्नी के अपहरण का आरोप लगाने वाली गुहार पर पुलिस का ढुल-मुल रवैया, एसएसपी तलब
Sat, 30 Dec 2023 08:18 AM IST
निवेदिता वर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: निवेदिता वर्मा
Updated Sat, 30 Dec 2023 08:18 AM IST
सार
याचिका दाखिल करते हुए युवक ने हाईकोर्ट को बताया कि उसने 20 नवंबर को प्रेम विवाह किया था। यह विवाह दोनों ने परिवार के खिलाफ जाकर किया था और इसी के चलते परिवार वालों से जान का खतरा बताते हुए हाईकोर्ट में सुरक्षा से जुड़ी याचिका भी दाखिल की थी।
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पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट चंडीगढ़
- फोटो : फाइल फोटो
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विस्तार
प्रेम विवाह के बाद पत्नी के परिजनों की ओर से उसके अपहरण का आरोप लगाते हुए पति ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से गुहार लगाई है। इस मामले में हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से जवाब मांगा था, लेकिन पुलिस के ढुल-मुल रवैए पर अब संगरूर के एसएसपी को तलब कर लिया है।
याचिका दाखिल करते हुए युवक ने हाईकोर्ट को बताया कि उसने 20 नवंबर को प्रेम विवाह किया था। यह विवाह दोनों ने परिवार के खिलाफ जाकर किया था और इसी के चलते परिवार वालों से जान का खतरा बताते हुए हाईकोर्ट में सुरक्षा से जुड़ी याचिका भी दाखिल की थी। इसके बाद लड़की के परिजनों ने विश्वास दिलाया कि रस्मों के साथ उनका विवाह दोबारा संपन्न करवाया जाएगा। इसके बाद याची के ससुराल वालों ने लड़की को बंधक बना लिया है।
याची ने हाईकोर्ट से अपील की कि उसकी पत्नी को याची की ससुराल वालों की अवैध हिरासत से बचाया जाए। यदि ऐसा नहीं किया गया तो याची की पत्नी को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। हाईकोर्ट ने वीरवार को पंजाब सरकार को आदेश दिया था कि इस मामले में पक्ष रखा जाए। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान केवल इतना बताया गया कि याची के मांगपत्र पर विचार किया जा रहा है। इस रवैए पर सख्त रुख अपनाते हुए अब हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई पर संगरूर के एसएसपी को खुद हाजिर होने का आदेश दिया है।
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याचिका दाखिल करते हुए युवक ने हाईकोर्ट को बताया कि उसने 20 नवंबर को प्रेम विवाह किया था। यह विवाह दोनों ने परिवार के खिलाफ जाकर किया था और इसी के चलते परिवार वालों से जान का खतरा बताते हुए हाईकोर्ट में सुरक्षा से जुड़ी याचिका भी दाखिल की थी। इसके बाद लड़की के परिजनों ने विश्वास दिलाया कि रस्मों के साथ उनका विवाह दोबारा संपन्न करवाया जाएगा। इसके बाद याची के ससुराल वालों ने लड़की को बंधक बना लिया है।
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याची ने हाईकोर्ट से अपील की कि उसकी पत्नी को याची की ससुराल वालों की अवैध हिरासत से बचाया जाए। यदि ऐसा नहीं किया गया तो याची की पत्नी को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। हाईकोर्ट ने वीरवार को पंजाब सरकार को आदेश दिया था कि इस मामले में पक्ष रखा जाए। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान केवल इतना बताया गया कि याची के मांगपत्र पर विचार किया जा रहा है। इस रवैए पर सख्त रुख अपनाते हुए अब हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई पर संगरूर के एसएसपी को खुद हाजिर होने का आदेश दिया है।
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