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Hindi News ›   Chandigarh ›   Punjab-Haryana High Court stayed action against Raveena Tandon, Farah Khan and Bharti Singh in FIR registered for hurting religious sentiments 

High Court News: धार्मिक भावनाएं आहत करने के मामले में रवीना, फराह और भारती को राहत, हाईकोर्ट ने कार्रवाई पर लगाई रोक

Fri, 03 Jun 2022 11:04 AM IST
निवेदिता वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: निवेदिता वर्मा Updated Fri, 03 Jun 2022 11:04 AM IST
सार

रवीना टंडन, फराह खान और कॉमेडियन भारती सिंह के खिलाफ 30 दिसंबर 2019 को बटाला पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। उन पर आरोप था कि उन्होंने एक टीवी शो में ईसाई समुदाय की धार्मिक भावनाओं को कथित तौर पर आहत किया था। 

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Punjab-Haryana High Court stayed action against Raveena Tandon, Farah Khan and Bharti Singh in FIR registered for hurting religious sentiments 
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

टीवी कार्यक्रम के दौरान धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में दर्ज एफआईआर में अभिनेत्री रवीना टंडन, निर्देशक व कोरियोग्राफर फराह खान और कॉमेडियन भारती सिंह के खिलाफ किसी भी प्रकार की कार्रवाई पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। साथ ही याचिका पर पंजाब सरकार और शिकायतकर्ता को पांच दिसंबर का नोटिस जारी कर जवाब मांग लिया है। इससे पहले हाईकोर्ट इसी मामले में तीनों के खिलाफ अजनाला और फिरोजपुर में दर्ज एफआईआर पर आगे करवाई पर रोक लगा चुका है।

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30 नवंबर 2019 को प्रसारित एक टीवी शो में ईसाई समुदाय की धार्मिक भावनाओं को कथित तौर पर आहत करने को लेकर रवीना टंडन, फराह खान और कॉमेडियन भारती सिंह के खिलाफ 30 दिसंबर 2019 को बटाला पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि इन तीनों ने शब्द हालेलुया के उच्चारण की कोशिश के दौरान इसका मजाक बनाया, जिससे ईसाई समुदाय की भावना आहत हुई है। हालेलुया एक हिब्रू शब्द है, जिसका प्रयोग ईश्वर के लिए किया जाता है।
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इस घटना के बाद कई स्थानों पर इन तीनों के खिलाफ प्रदर्शन भी हुए थे। हालांकि बाद में रवीना टंडन ने ट्वीट कर इसके लिए माफी मांगी थी और कहा था कि उनका इरादा किसी की भी धार्मिक भावनाओं को आहत करने का नहीं था। इसी एफआईआर के खिलाफ तीनों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

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