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कुमार विश्वास को बड़ी राहत: हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक, रोपड़ में दर्ज एफआईआर के खिलाफ गए थे कोर्ट

Mon, 02 May 2022 10:32 AM IST
निवेदिता वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: निवेदिता वर्मा Updated Mon, 02 May 2022 10:32 AM IST
सार

कुमार विश्वास ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए बताया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर दिए गए बयान के चलते 12 अप्रैल को रोपड़ में दर्ज की गई यह एफआईआर कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन कर की गई है।

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Punjab-Haryana High Court pronounce verdict on petition of Kumar Vishwas today
कुमार विश्वास - फोटो : instagram

विस्तार

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्य और कवि कुमार विश्वास को बड़ी राहत देते हुए रोपड़ में दर्ज मामले में किसी भी प्रकार की कार्रवाई और उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।

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सोमवार को अंतरिम आदेश सुनाते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ यह एफआईआर राजनीति से प्रेरित लगती है। हाईकोर्ट ने कहा कि जहां लगे कि कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग किया जा रहा है तो वहां पर हाईकोर्ट का दखल बेहद जरूरी हो जाता है। हाईकोर्ट ने कहा कि प्राथमिक तौर पर कुमार विश्वास के खिलाफ मामला नहीं बनता है।
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कुमार विश्वास ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए बताया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर दिए गए बयान के चलते 12 अप्रैल को रोपड़ में दर्ज की गई यह एफआईआर कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन कर की गई है। कुमार विश्वास ने कहा है कि उनके खिलाफ यह एफआईआर रोपड़ में दर्ज की गई, जबकि उन्होंने इंटरव्यू मुंबई में दिया था। इसके साथ ही यह भी बताया कि इस मामले में बिना किसी जांच जल्दबाजी में एफआईआर दर्ज की गई है। 12 अप्रैल को दर्ज इस एफआईआर की कॉपी दस दिन बाद 22 अप्रैल दोपहर 3 बजे उन्हें दी गई। याची ने कहा कि यह एफआईआर उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन है। इस प्रकार दर्ज की गई एफआईआर साफ तौर पर राजनीतिक रंजिश का नतीजा है।

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