फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Punjab Haryana High Court Orders in Favour of Regular Employees, who served aided schools

एडेड स्कूलों में सेवा के बाद रेगुलर हुए कर्मियों के पक्ष में हाईकोर्ट का फैसला, स्कूलों को निर्देश

Thu, 18 Apr 2019 05:23 PM IST
खुशबू गोयल न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: खुशबू गोयल Updated Thu, 18 Apr 2019 05:23 PM IST
विज्ञापन
Punjab Haryana High Court Orders in Favour of Regular Employees, who served aided schools
सांकेतिक तस्वीर
रेगुलर हुए कर्मियों को पेंशन व इंक्रीमेंट आदि की गणना के दौरान एडेड स्कूलों में दी गई सेवाओं को जोड़ने को लेकर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने आदेश दिए हैं। यह आदेश एक अवमानना याचिका पर दिए गए हैं जिसमें हाईकोर्ट के इस आदेश का पालन करवाने की अपील की गई थी। विभिन्न याचिकाओं के माध्यम से एडवोकेट विकास चतरथ ने हाईकोर्ट को बताया कि एडेड स्कूल में दी गई सेवाओं को पेंशन व इंक्रीमेंट का आंकलन करते हुए जोड़े जाने की अपील करते हुए हाईकोर्ट में विभिन्न याचिकाएं दाखिल की गई थीं।
विज्ञापन


इन याचिकाओं को मंजूर करते हुए हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने यह लाभ जारी करने के हरियाणा सरकार को आदेश दिए थे। आदेश के खिलाफ सरकार ने खंडपीठ के समक्ष अपील की थी जो खारिज हो गई थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए हरियाणा सरकार ने आदेश के खिलाफ अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार की याचिका को खारिज कर दिया था। बावजूद इसके कर्मियों को आदेश का लाभ नहीं दिया गया। इसके बाद यह अवमानना याचिका दाखिल की गई है।
विज्ञापन


हरियाणा सरकार ने याचिका पर कहा कि एक मामला अभी विचाराधीन है इसलिए लाभ जारी नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट ने अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए हरियाणा सरकार को 30 जुलाई तक एडेड स्कूल में दी गई सेवाओं को पेंशन व अन्य लाभ के लिए सेवा का आंकलन करते हुए जोड़े जाने के निर्देश का पालन करने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि यदि आदेश का पालन नहीं किया गया तो अगली सुनवाई पर स्कूल एजुकेशन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके दास को हाईकोर्ट में खुद हाजिर होकर जवाब देना होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन


साथ ही आदेश का पालन न करने पर मोटा जुर्माना लगाने पर भी कोर्ट विचार करेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed