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प्रेमी जोड़े को शादी कर हाईकोर्ट आना पड़ा महंगा, जज ने उठाया वो कदम...देखते रह गए दोनों
Thu, 04 Jun 2020 12:51 PM IST
खुशबू गोयल
संवाद न्यूज एजेंसी, अबोहर
संवाद न्यूज एजेंसी, अबोहर
Published by: खुशबू गोयल
Updated Thu, 04 Jun 2020 12:51 PM IST
सार
- बिना मास्क लगाए अदालत पहुंचा जोड़ा, जज ने लगाया जुर्माना
- कोर्ट से सुरक्षा की गुहार लगाने पहुंचा था नवविवाहित प्रेमी जोड़ा
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प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
एक प्रेमी जोड़ा शादी करके अदालत पहुंच गया, लेकिन हाईकोर्ट में आना उन्हें महंगा पड़ा, क्योंकि जज ने उनके खिलाफ एक कदम उठा लिया। मामला पंजाब के फाजिल्का का है। नवविवाहित प्रेमी जोड़ा जब पंजाब-हरियाणा
हाईकोर्ट में सुरक्षा मांगने पहुंचा तो वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई कर रहे जज ने उन पर पांच-पांच हजार का जुर्माना लगा दिया, क्योंकि उन्होंने मास्क नहीं लगा रखा था। फाजिल्का निवासी जोड़े ने प्रेम विवाह करने के बाद मई माह के अंतिम सप्ताह में जिला पुलिस प्रमुख से सुरक्षा की गुहार लगाई।
सोशल मीडिया पर जजों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी अभिव्यक्ति की आजादी नहीं: हाईकोर्ट
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पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई चल रही थी। इस दौरान जब जज हरिपाल वर्मा की नजर बिना मास्क पहने कोर्ट में खड़े नवविवाहित जोड़े पर पड़ी तो उन्होंने दोनों पर जुर्माना लगा दिया। कोर्ट ने कहा कि उक्त जुर्माने की रकम 15 दिन के भीतर फाजिल्का के डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में जमा करानी होगी।
इसे पूरे जिले में लोगों को मास्क बांटने पर खर्च किया जाएगा। इस जोड़े को अदालत ने सुरक्षा प्रदान की या नहीं, इसका पता नहीं चल सका है। इधर जिला उपायुक्त अरविंद्र पाल सिंह संधू ने सभी लोगों से अपील की है कि वे घर से बाहर निकलते समय मास्क का प्रयोग करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें।
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हाईकोर्ट में सुरक्षा मांगने पहुंचा तो वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई कर रहे जज ने उन पर पांच-पांच हजार का जुर्माना लगा दिया, क्योंकि उन्होंने मास्क नहीं लगा रखा था। फाजिल्का निवासी जोड़े ने प्रेम विवाह करने के बाद मई माह के अंतिम सप्ताह में जिला पुलिस प्रमुख से सुरक्षा की गुहार लगाई।
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पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई चल रही थी। इस दौरान जब जज हरिपाल वर्मा की नजर बिना मास्क पहने कोर्ट में खड़े नवविवाहित जोड़े पर पड़ी तो उन्होंने दोनों पर जुर्माना लगा दिया। कोर्ट ने कहा कि उक्त जुर्माने की रकम 15 दिन के भीतर फाजिल्का के डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में जमा करानी होगी।
इसे पूरे जिले में लोगों को मास्क बांटने पर खर्च किया जाएगा। इस जोड़े को अदालत ने सुरक्षा प्रदान की या नहीं, इसका पता नहीं चल सका है। इधर जिला उपायुक्त अरविंद्र पाल सिंह संधू ने सभी लोगों से अपील की है कि वे घर से बाहर निकलते समय मास्क का प्रयोग करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें।