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Punjab: संपत्ति विवाद में आदेश के खिलाफ जाकर दिलाया कब्जा, कोर्ट ने एसएसपी को जारी किया अवमानना नोटिस
Fri, 25 Aug 2023 12:54 PM IST
निवेदिता वर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: निवेदिता वर्मा
Updated Fri, 25 Aug 2023 12:54 PM IST
सार
याचिका दाखिल करते हुए रशपाल सिंह ने एडवोकेट एलएम गुलाटी व दिव्या गुलाटी के माध्यम से हाईकोर्ट को बताया कि उसने गुरधर सिंह से 14 कनाल भूमि खरीदी थी। इस भूमि को खरीदने के बाद इसका इंतकाल करवाया गया और याची को इसका मालिकाना हक और कब्जा मिल गया।
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पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट
- फोटो : File Photo
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विस्तार
संपत्ति विवाद मामले में शिकायतकर्ता की भूमि पर किसी भी प्रकार का दखल न देने के आदेश के खिलाफ जाकर दूसरे पक्ष को कब्जा दिलवाना अमृतसर के एसएसपी को भारी पड़ गया। हाईकोर्ट ने एसएसपी को अवमानना नोटिस जारी करते हुए इस मामले में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।
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याचिका दाखिल करते हुए रशपाल सिंह ने एडवोकेट एलएम गुलाटी व दिव्या गुलाटी के माध्यम से हाईकोर्ट को बताया कि उसने गुरधर सिंह से 14 कनाल भूमि खरीदी थी। इस भूमि को खरीदने के बाद इसका इंतकाल करवाया गया और याची को इसका मालिकाना हक और कब्जा मिल गया। इसके बाद इस भूमि को किसी अन्य को बेचने के लिए गुरधर सिंह ने याची को परेशान करना आरंभ कर दिया। इसके खिलाफ याची ने अमृतसर की अदालत में सिविल सूट दाखिल किया और अदालत ने याची की भूमि पर किसी भी प्रकार का दखल न देने का आदेश जारी कर दिया।
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इस आदेश के बावजूद गुरधर ने अमृतसर के एसएसपी को शिकायत दी और शिकायत के आधार पर पुलिस बल के साथ इस भूमि का कब्जा गुरधर को दिलवा दिया गया। इस दौरान याची ने कोर्ट के आदेश की प्रति भी पुलिस अधिकारियों को दिखाई लेकिन इसे नजरअंदाज कर दिया गया। हाईकोर्ट ने याची पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद इस मामले में अब अमृतसर के एसएसपी को अवमानना नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।
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याचिका दाखिल करते हुए रशपाल सिंह ने एडवोकेट एलएम गुलाटी व दिव्या गुलाटी के माध्यम से हाईकोर्ट को बताया कि उसने गुरधर सिंह से 14 कनाल भूमि खरीदी थी। इस भूमि को खरीदने के बाद इसका इंतकाल करवाया गया और याची को इसका मालिकाना हक और कब्जा मिल गया। इसके बाद इस भूमि को किसी अन्य को बेचने के लिए गुरधर सिंह ने याची को परेशान करना आरंभ कर दिया। इसके खिलाफ याची ने अमृतसर की अदालत में सिविल सूट दाखिल किया और अदालत ने याची की भूमि पर किसी भी प्रकार का दखल न देने का आदेश जारी कर दिया।
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इस आदेश के बावजूद गुरधर ने अमृतसर के एसएसपी को शिकायत दी और शिकायत के आधार पर पुलिस बल के साथ इस भूमि का कब्जा गुरधर को दिलवा दिया गया। इस दौरान याची ने कोर्ट के आदेश की प्रति भी पुलिस अधिकारियों को दिखाई लेकिन इसे नजरअंदाज कर दिया गया। हाईकोर्ट ने याची पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद इस मामले में अब अमृतसर के एसएसपी को अवमानना नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।