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High Court: देर रात तक टीवी देखने और अभिनेत्रियों जैसे कपड़ों की मांग करने वाली पत्नी से तलाक पर लगाई मोहर
Sun, 15 Jan 2023 07:01 AM IST
भूपेंद्र सिंह
विवेक शर्मा, अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़
विवेक शर्मा, अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़
Published by: भूपेंद्र सिंह
Updated Sun, 15 Jan 2023 07:01 AM IST
सार
कोर्ट ने क्रोधी स्वभाव, घर के काम न करना व झूठी शिकायतें देने को भी आधार बनाया। तलाक के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने तलाक पर मोहर लगा दी है।
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Punjab And Haryana Highcourt Chandigarh
- फोटो : File Photo
विस्तार
बीवी के देर रात तक टीवी देखने और टीवी कार्यक्रम में अभिनेत्रियों ने जो कपड़े पहने हैं वो खरीदने की जिद करने वाली पत्नी की तलाक के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका सिरे से खारिज करते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने तलाक के आदेश पर मोहर लगा दी है।
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याचिका दाखिल करते हुए गुरुग्राम निवासी पत्नी ने फैमिली कोर्ट द्वारा पति के हक में दिए गए तलाक के फैसले को चुनौती दी थी। याचिका दाखिल करते हुए महिला ने बताया कि उसके पति ने उसके खिलाफ तलाक के लिए फैमिली कोर्ट गुरुग्राम में याचिका दाखिल की थी।
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उस याचिका में पति ने कोर्ट को बताया था कि उसका विवाह 2008 में हुआ था और उसकी पत्नी का स्वभाव विवाह के बाद से ही क्रोधी था। वह छोटी-छोटी बातों पर पति से लड़ती थी और घर के काम में सहयोग भी नहीं करती थी। घर में रिश्तेदार आने पर चाय तक नहीं देती थी।
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देर रात तक टीवी कार्यक्रम देखती थी और इसके बाद दिन में उस कार्यक्रम की अभिनेत्री जैसे कपड़े दिलाने के लिए पति पर दबाव बनाती थी। पत्नी ने कई बार पति के खिलाफ पुलिस को शिकायत दी और जांच के बाद शिकायत झूठी पाई गई। फैमिली कोर्ट ने पत्नी को क्रूर मानते हुए तलाक का आदेश दिया था।
इसी आदेश को पत्नी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में पति की सभी दलीलों की समीक्षा करी और पत्नी के दावों को परखा। कोर्ट ने पाया कि पत्नी के बयान बार-बार बदल रहे थे।
इसके साथ ही पत्नी ने 2014 में घर छोड़ने के बाद बच्चो को मिलने तक का प्रयास नहीं किया। इन सभी कारणों को आधार बनाते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकेर्ट ने पत्नी की अपील खारिज करते हुए तलाक केआदेश पर मोहर लगा दी।