फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Punjab Haryana High Court dismissed the petition of the tenant and ordered to vacate the house

हाईकोर्ट: किराएदार को घर पर कब्जा करना पड़ा भारी, 30 दिन में खाली करने के आदेश, 10 हजार के जुर्माने से करना होगा ये काम

Sat, 01 Jan 2022 09:23 PM IST
भूपेंद्र सिंह अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़
अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़ Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Sat, 01 Jan 2022 09:23 PM IST
सार

किराएदार की याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। 30 दिन में मकान खाली करना होगा। दस हजार रुपये का जुर्माना लगाते हुए मोहल्ले में इतनी कीमत के पाैधे लगाने का भी आदेश दिया है।

विज्ञापन
Punjab Haryana High Court dismissed the petition of the tenant and ordered to vacate the house
कोर्ट (प्रतीकात्मक तस्वीर।) - फोटो : iStock

विस्तार

किराएदार को मकान पर कब्जा करना भारी पड़ गया। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट हाईकोर्ट ने किराएदार की याचिका खारिज करते हुए उसे 30 दिन में घर खाली करने का आदेश दिया है। साथ ही दस हजार रुपये का जुर्माना लगाते हुए मोहल्ले में इतनी कीमत के पाैधे लगाने का भी आदेश दिया है।

विज्ञापन


हिसार निवासी राम किशन ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए रेंट कंट्रोलर व अपीलेट अथॉरिटी के आदेश को चुनौती दी थी। याचिका में घर खाली करने के आदेश को रद्द करने की अपील की गई थी। याचिकाकर्ता ने यह घर 2004 में किराए पर लिया था। कई वर्षों बाद जब मकान मालिक ने किराएदार को घर खाली करने को कहा तो किराएदार ने घर खाली करने से इनकार कर दिया।

विज्ञापन

 

रेंट कंट्रोलर ने मार्च 2017 में तो अपीलेट अथॉरिटी ने अक्तूबर 2018 में मकान मालिक के पक्ष में फैसला सुनाते हुए किराएदार को घर खाली करने का आदेश दिया था। इन दोनों आदेशों को याचिका में चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए याची को 30 दिन में मकान खाली करने का आदेश दिया है।

विज्ञापन
विज्ञापन

 

साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाते हुए इस राशि से मोहल्ले में वृक्ष लगाने का आदेश दिया है। बागबानी विभाग के अधिकारी की निगरानी में नीम, आमला, गुलमोहर और अल्सटोनिया आदि के वृक्ष याचिकाकर्ता को लगाने होंगे। पौधों की खरीद के बिल विभाग के समक्ष जमा करवाने होंगे जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि किराएदार ने आदेश का पालन सही प्रकार से किया है।

 

इस आदेश के बावजूद अगर किराएदार ने घर खाली नहीं किया तो उसके खिलाफ अदालत के आदेश की अवमानना की कार्रवाई भी शुरू की जा सकती है। हाईकोर्ट ने कहा कि यह किराएदार यह तय नहीं कर सकता है कि मालिक को अपने मकान की जरुरत है या नहीं।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed