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Hindi News ›   Chandigarh ›   Punjab Haryana High Court adjourned hearing on Regular Bail of Bathinda rural mla Amit Ratan

Highcourt: भ्रष्टाचार मामले में फंसे विधायक अमित रतन को फिलहाल राहत नहीं, जमानत पर सुनवाई 18 मई तक स्थगित

Tue, 09 May 2023 11:45 AM IST
निवेदिता वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: निवेदिता वर्मा Updated Tue, 09 May 2023 11:45 AM IST
सार

अमित रतन पर आरोप था कि उसने एक सरपंच से चार लाख रुपये की रिश्वत ली थी। महिला सरपंच के पति ने विजिलेंस में इसकी शिकायत दी थी, जिसके बाद विजिलेंस ने ट्रैप लगाया था और बठिंडा के सर्किट हाउस की पार्किंग से उसके करीबी को चार लाख रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया था।

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Punjab Haryana High Court adjourned hearing on Regular Bail of Bathinda rural mla Amit Ratan
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट - फोटो : File Photo

विस्तार

एक सरपंच से रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार बठिंडा देहात के विधायक अमित रतन को मंगलवार को भी हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिल पाई है। नियमित जमानत पर कुछ देर चली सुनवाई के बाद पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने अमित रतन को बिना कोई राहत दिए सुनवाई 18 मई तक स्थगित कर दी है।

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अमित रतन को पंजाब विजिलेंस ने गिरफ्तार किया था। विधायक पर आरोप था कि उसने एक सरपंच से चार लाख रुपये की रिश्वत ली थी। महिला सरपंच के पति ने विजिलेंस में इसकी शिकायत दी थी, जिसके बाद विजिलेंस ने ट्रैप लगाया था और बठिंडा के सर्किट हाउस की पार्किंग से उसके करीबी को चार लाख रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया था। बाद में इस मामले में अमित रतन को भी गिरफ्तार किया गया था। बठिंडा की अदालत ने 11 अप्रैल को उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद अब अमित रतन ने हाईकोर्ट से अपनी जमानत की गुहार लगाई है।

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