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मुल्तानी हत्याकांडः सुमेध सैनी की जमानत को पंजाब सरकार ने दी चुनौती, हाईकोर्ट ने किया तलब
Wed, 23 Sep 2020 10:32 AM IST
खुशबू गोयल
अमर उजाला, चंडीगढ़
अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: खुशबू गोयल
Updated Wed, 23 Sep 2020 10:32 AM IST
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प्रतीकात्मक तस्वीर
वर्ष 1991 के बलवंत सिंह मुल्तानी अपहरण मामले में फंसे पंजाब पुलिस के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी को मोहाली जिला अदालत द्वारा दी गई अग्रिम जमानत को रद्द किए जाने की मांग पंजाब सरकार ने उच्च न्यायालय से की है। न्यायालय ने याचिका पर सुनवाई करते हुए सैनी को 3 नवंबर के लिए नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
याचिका में पंजाब सरकार की ओर से कहा गया कि सैनी अपने प्रत्येक मामले में मोहाली की जिला अदालत द्वारा 11 मई को मिली अंतरिम जमानत का हवाला देते हुए दलील दे रहे हैं कि उन्हें इस केस में जमानत मिली हुई है। इसी एफआईआर में बाद में सैनी के खिलाफ धारा-302 जोड़े जाने के बाद उनकी गिरफ्तारी के आदेश जारी किए गए थे।
ऐसे में 11 मई को सैनी को मिली अंतरिम जमानत के आदेश रद्द किए जाने बेहद जरूरी है। उच्च न्यायालय ने सरकार की इस दलील पर सैनी को नोटिस जारी कर जवाब मांग लिया है। इस मामले की सीबीआई जांच और जमानत की मांग को उच्च न्यायालय द्वारा खारिज किए जाने के बाद बाद सैनी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल चुकी है और सैनी की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगा चुका है।
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याचिका में पंजाब सरकार की ओर से कहा गया कि सैनी अपने प्रत्येक मामले में मोहाली की जिला अदालत द्वारा 11 मई को मिली अंतरिम जमानत का हवाला देते हुए दलील दे रहे हैं कि उन्हें इस केस में जमानत मिली हुई है। इसी एफआईआर में बाद में सैनी के खिलाफ धारा-302 जोड़े जाने के बाद उनकी गिरफ्तारी के आदेश जारी किए गए थे।
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ऐसे में 11 मई को सैनी को मिली अंतरिम जमानत के आदेश रद्द किए जाने बेहद जरूरी है। उच्च न्यायालय ने सरकार की इस दलील पर सैनी को नोटिस जारी कर जवाब मांग लिया है। इस मामले की सीबीआई जांच और जमानत की मांग को उच्च न्यायालय द्वारा खारिज किए जाने के बाद बाद सैनी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल चुकी है और सैनी की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगा चुका है।
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