Punjab: कैबिनेट बैठक में बारिश से बर्बाद फसल पर चर्चा, प्रस्ताव पास कर केंद्र से मांगी खरीद मापदंडों में ढील
कैबिनेट ने सूबे की जेल में बंद एक कैदी की जल्दी रिहाई का केस भेजने के लिए हरी झंडी दी गई। भारतीय संविधान की धारा 163 अधीन कैबिनेट की मंजूरी के बाद सजा में विशेष छूट या जल्दी रिहाई का केस भारतीय संविधान की धारा 161 अधीन पंजाब के राज्यपाल को भेजा जाएगा।
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बेमौसमी बारिश से फसलों के हुए नुकसान के मद्देनजर राज्य सरकार ने किसानों को हुए नुकसान का उचित मुआवजा दिलाने के लिए पूरी ताकत लगा दी। सोमवार को पंजाब कैबिनेट की मीटिंग में इस बारे में अहम प्रस्ताव पास किया गया। इस प्रस्ताव के माध्यम से केंद्र सरकार से मांग की गई है कि सरकार गेहूं की खरीद के मापदंडों में ढील दे, ताकि पहले से खराब मौसम की मार का सामना कर रहे कि किसानों को और दिक्कत न उठानी पड़े। जिला शिकायत निवारण कमेटियों के चेयरमैन मंत्रियों को बारिश से प्रभावित जिलों में जाकर अपनी निगरानी में गिरदावरी करवाने के आदेश दिए गए हैं। ताकि तय समय पर गिरदावरी करवाकर किसानों को उचित मुआवजा दिया जा सके।
मीटिंग में मंत्रियों का तर्क था कि गेहूं की फसल को मार्च माह में बारिश, तेज हवाओं और ओलों से बहुत नुकसान हुआ है। खेतों में पानी भरने से गेहूं का दाना बदरंग हो गया है। ऐसे में कैबिनेट ने एकमत होकर केंद्र सकरार से मांग की है कि गेहूं के दाने के आकार में बदलाव, बदरंगी व नमी संबंधी मापदंडों में छूट दी जानी चाहिए। इस दौरान बताया गया कि फसलों की बढ़ रही लागत व अन्य खर्च में वृद्धि व प्राकृतिक आफतों के कारण हुए नुकसान के बदले किसानों को दिए जाने वाले मुआवजे में केंद्र सरकार का हिस्सा काफी कम है।
पंजाब ने हाल ही में 75 फीसदी से अधिक फसल के नुकसान के लिए दिए जाने वाले मुआवजे में अपना हिस्सा 15 हजार रुपये प्रति एकड़ किया है। इस दौरान कैबिनेट ने केंद्र सरकार को प्रभावित किसानों को मुआवजा बढ़ाने की अपील की है। कैबिनेट ने याद दिलाया कि गत तीन दशकों से पंजाब के केंद्रीय पूल में गेहूं का 40 से 50 फीसदी व चावल का 30 से फीसदी योगदान अधिक रहा है। किसानों के समर्पण व वचनबद्धता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है सिर्फ सौ फीसदी भौगोलिक इलाके पर देश की आबादी का एक फीसदी से कम होने के बाद पंजाब देश के अनाज भंडार में सारे राज्यों से अधिक योगदान डालता है।
एक कैदी को रिहा करने का केस भी भेजा
कैबिनेट ने सूबे की जेल में बंद एक कैदी की जल्दी रिहाई का केस भेजने के लिए हरी झंडी दी गई। भारतीय संविधान की धारा 163 अधीन कैबिनेट की मंजूरी के बाद सजा में विशेष छूट या जल्दी रिहाई का केस भारतीय संविधान की धारा 161 अधीन पंजाब के राज्यपाल को भेजा जाएगा।
30-40 फीसदी फसल खराब
मार्च और अप्रैल के शुरुआती दिनों में हुई बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवाओं से पंजाब में करीब 30-40 फीसदी फसलों को नुकसान पहुंचा है। कैबिनेट की बैठक में मंत्रियों ने बताया कि देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में पंजाब हमेशा सबसे आगे रहा है।