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पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट: लड़का या लड़की के नाबालिग होने पर लिव इन रिलेशनशिप स्वीकार्य नहीं
Tue, 13 Jul 2021 01:21 AM IST
ajay kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: ajay kumar
Updated Tue, 13 Jul 2021 01:21 AM IST
सार
लुधियाना निवासी प्रेमी जोड़े की याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगर लड़का-लड़की में कोई एक भी नाबालिग है तो लिव इन रिलेशनशिप स्वीकार्य नहीं। इसके बाद हाईकोर्ट ने लुधियाना के पुलिस कमिश्नर को जोड़े की आयु को दस्तावेज के आधार पर जांचने का आदेश दिया।
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पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे प्रेमी जोड़े की सुरक्षा याचिका पर सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया कि जोड़े में अगर कोई भी नाबालिग है तो लिव इन रिलेशनशिप स्वीकार्य नहीं होते हैं। याचिका दाखिल करते हुए लुधियाना निवासी प्रेमी जोड़े ने बताया कि वे दोनों बालिग हैं और लिव इन रिलेशनशिप में हैं।
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लड़की ने बताया कि उसकी आयु 21 वर्ष है लेकिन उम्र से जुड़ा दस्तावेज मौजूद नहीं है। हाईकोर्ट ने कहा कि अगर लड़की और लड़का दोनों बालिग हैं तो कोई आपत्ति नहीं है लेकिन यदि दोनों में से कोई एक भी बालिग नहीं है तो उस स्थिति में लिव इन रिलेशनशिप अस्वीकार्य है।
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हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में लड़की और लड़के दोनों की आयु को सत्यापित करना जरूरी है। ऐसे में लुधियाना के पुलिस कमिश्नर खुद या किसी राजपत्रित अधिकारी की नियुक्ति करें जो उनकी आयु दस्तावेजों के आधार पर उनके बालिग होने या न होने पर अपनी रिपोर्ट दें। साथ ही हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई तक जोड़े की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि यदि लड़की नाबालिग है तो यह आदेश लड़के के खिलाफ कानूनी कार्रवाई में बाधक नहीं होगा।
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