फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Punjab and Haryana High Court said Even if Marriage is Illegal Alimony Cannot be Denied

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट का आदेश: विवाह अवैध तो भी गुजारा भत्ते से नहीं किया जा सकता इनकार 

Wed, 06 Oct 2021 11:56 AM IST
निवेदिता वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: निवेदिता वर्मा Updated Wed, 06 Oct 2021 11:56 AM IST
सार

हाईकोर्ट ने कहा कि घरेलू हिंसा कानून के तहत पीड़ित महिला यदि सहमति संबंध में भी रहती है तो उस स्थिति में भी वह अंतरिम रूप से गुजारा भत्ता की हकदार है।

विज्ञापन
Punjab and Haryana High Court said Even if Marriage is Illegal Alimony Cannot be Denied
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

दूसरे विवाह के समय महिला का पूर्व के पति से तलाक न होने के चलते विवाह अवैध है, यह दलील देते हुए गुजारा भत्ता आदेश खारिज करने की अपील पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। हाईकोर्ट ने कहा कि भले ही विवाह न भी हुआ हो, लेकिन साथ में संबंध में रहना पीड़िता को गुजारा भत्ता देने का आधार है।

विज्ञापन


यह भी पढ़ें - चंडीगढ़ में अब फटाफट होंगे काम: प्रशासक के सलाहकार धर्मपाल ने दिए निर्देश, सचिव अपने स्तर पर निपटा लें मामले 
विज्ञापन


मोहाली निवासी रोहित चावला ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए फतेहाबाद फैमिली कोर्ट के 22 जुलाई, 2019 के आदेश को चुनौती दी थी। याची ने बताया कि फतेहाबाद की फैमिली कोर्ट ने घरेलू हिंसा के केस में अंतरिम गुजारा भत्ता 25000 रुपये तय किया था। याची ने कहा कि महिला के दूसरे  विवाह के समय उसका पहले पति के साथ तलाक नहीं हुआ था। तलाक न होने के चलते उनका विवाह हिंदू विवाह अधिनियम के तहत वैध विवाह नहीं था। ऐसे में गुजारा भत्ता देने का आदेश जारी नहीं किया जा सकता है। 
विज्ञापन
विज्ञापन


हाईकोर्ट ने कहा कि विवाह की वैधता को देखना ट्रायल कोर्ट का कार्य है, लेकिन यदि विवाह अवैध भी है तो भी महिला याची के साथ एक छत के नीचे रिश्ते में रही है। घरेलू हिंसा कानून के तहत पीड़ित महिला यदि सहमति संबंध में भी रहती है तो उस स्थिति में भी वह अंतरिम रूप से गुजारा भत्ता की हकदार है। हाईकोर्ट ने कहा कि यह कानून पीड़ित महिलाओं के हित के लिए बना हुआ है। इन टिप्पणियों के साथ ही हाईकोर्ट ने गुजारा भत्ता आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed