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जीवन की सुरक्षा: मुस्लिम लड़की से शादी कर हिंदू लड़के ने लगाई हाईकोर्ट से गुहार, मोहाली एसएसपी को आदेश
Sat, 23 Oct 2021 12:30 PM IST
निवेदिता वर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: निवेदिता वर्मा
Updated Sat, 23 Oct 2021 12:30 PM IST
सार
हाईकोर्ट ने कहा कि दो व्यस्क लोगों को अपना जीवन साथी को चुनने का अधिकार है, भले ही उनके घरवाले उनके खिलाफ आवाज उठा रहे हों।
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पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट।
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
हिंदू लड़के ने मुस्लिम लड़की से विवाह करने के बाद सुरक्षा के लिए हाईकोर्ट से गुहार लगाई है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि संविधान में दिया अधिकार हर व्यक्ति पर समान रूप से लागू होता है। ऐसे में मोहाली के एसएसपी को जोड़े की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आदेश दिया है।
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अलग-अलग धर्म वाले प्रेमी जोड़े द्वारा विवाह करने के बाद सुरक्षा के लिए हाईकोर्ट से गुहार लगाई है। लड़के ने कहा कि वह हिंदू है और लड़की मुस्लिम है, ऐसे में लड़के के घरवाले इस विवाह से खुश नहीं हैं और उनकी जान को खतरा है। दोनों की आयु विवाह योग्य है। ऐसे में उन्हें सुरक्षा दी जानी चाहिए।
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याची ने बताया कि दोनों ने 13 अक्तूबर को रीति रिवाज के अनुसार शादी की थी। सुरक्षा के लिए उन्होंने मोहाली के एसएसपी को 13 अक्तूबर को मांगपत्र भी दिया था, लेकिन कोई कदम नहीं उठाया गया। हाईकोर्ट ने कहा कि दो व्यस्क लोगों को अपना जीवन साथी को चुनने का अधिकार है, भले ही उनके घरवाले उनके खिलाफ आवाज उठा रहे हों। ऐसे में हाईकोर्ट ने मोहाली के एसएसपी को हाईकोर्ट ने याची जोड़े की सुरक्षा को सुनिश्चित करने का आदेश दिया है।