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हाईकोर्ट : निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75 फीसदी स्थानीय लोगों को आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका खारिज
Mon, 15 Mar 2021 07:55 PM IST
ajay kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: ajay kumar
Updated Mon, 15 Mar 2021 07:55 PM IST
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पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट
- फोटो : amar ujala
हरियाणा में निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75 प्रतिशत आरक्षण स्थानीय लोगों को देने के सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने कहा कि अभी कानून को प्रभाव में नहीं लाया गया है और ऐसे में अभी इस याचिका का कोई औचित्य नहीं है।
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याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट को बताया था कि सरकार का यह फैसला योग्यता से अन्याय है। निजी नियोक्ताओं को इस प्रकार सीमित क्षेत्र से नियुक्ति के लिए बाध्य करना उनके कार्य की गुणवत्ता पर बुरा असर डालेगा। ऐसे में इस प्रावधान पर रोक लगाई जानी चाहिए जिससे नियोक्ता अपने अनुकूल कार्य करने वाले कर्मचारी चुनने को स्वतंत्र रहे।
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याची ने कहा कि सरकार द्वारा बनाई गई यह नीति उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर है। नियोक्ता को यह अधिकार होना चाहिए कि वह अपनी जरूरत के अनुरूप कुशल व्यक्ति को नौकरी पर रख सके। इस प्रकार लाई गई यह नीति नियोक्ता की स्वतंत्रता का हनन है।
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इससे पहले भी इस नीति को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। उस समय हरियाणा सरकार ने यह कहा था कि अभी तक इसकी नोटिफिकेशन जारी नहीं की गई है और न ही राज्यपाल से मंजूरी ली गई है। इस आधार पर हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया था। अब राज्यपाल की मंजूरी के बाद दोबारा याचिका दाखिल करते हुए इस नीति को खारिज करने की मांग की गई थी।
हाईकोर्ट ने अब इस याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि अभी याचिका दाखिल करने का आधार नहीं बनता है। हाईकोर्ट के इस रुख पर याची ने याचिका वापस लेने की छूट मांगी। इसे मंजूर करते हुए हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया।
यह है नीति
हरियाणा सरकार ने राज्य में निजी क्षेत्र की नौकरियों में हरियाणा के रहने वाले लोगों के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण अनिवार्य कर दिया। 50 हजार रुपये तक मासिक वेतन की नौकरियों पर यह नियम लागू किया गया है। निजी क्षेत्र की 10 से ज्यादा कर्मचारियों वाली कंपनियों, सोसायटी, ट्रस्ट आदि पर यह लागू होगा। एसडीएम या उच्च अधिकारियों को इसे लागू करने का जिम्मा सौंपा गया है। यह अधिकारी संस्थानों का निरीक्षण कर सकेंगे और उल्लंघन की स्थिति में इन्हें नियोक्ता पर 25 हजार से पांच लाख रुपये तक का जुर्माना लगाने का अधिकार दिया गया है।