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Punjab: पंजाब में दिसंबर में पंचायत चुनाव की तैयारी, सभी डीसी को सरपंचों का आरक्षण तय करने के निर्देश
Thu, 23 Nov 2023 09:52 AM IST
निवेदिता वर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: निवेदिता वर्मा
Updated Thu, 23 Nov 2023 09:52 AM IST
सार
पंचायत चुनाव के लिए ग्राम पंचायतों के सरपंचों का आरक्षण तय किया जाना आवश्यक है और इस संबंधी नियम में वर्ष 2018 में किए संशोधन के अनुसार, यह जिम्मेदारी जिला उपायुक्तों की बनती है।
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पंजाब पंचायत चुनाव
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
पंजाब में पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग ने सभी डीसी को पत्र लिखकर सरपंचों के आरक्षण का काम पूरा करने को कहा है।
पत्र में कहा गया है कि राज्य सरकार पंजाब पंचायती राज एक्ट 1994 की धारा 209 के अधीन 10 अगस्त, 2023 को अधिसूचना जारी कर राज्य चुनाव आयोग को ग्राम पंचायतों के चुनाव इस साल 31 दिसंबर तक पूरे कराने को कह चुकी है।
इन चुनाव के लिए ग्राम पंचायतों के सरपंचों का आरक्षण तय किया जाना आवश्यक है और इस संबंधी नियम में वर्ष 2018 में किए संशोधन के अनुसार, यह जिम्मेदारी जिला उपायुक्तों की बनती है। पत्र में कहा गया है कि चूंकि चुनाव के लिए समय बहुत कम रह गया है, इसलिए ग्राम पंचायतों के सरपंचों का आरक्षण संशोधित नियमों के अनुसार पूरा करके अधिसूचना जारी की जाए।
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ऐसे होगा आरक्षण
संशोधित नियम के अनुसार ग्राम पंचायतों के सरपंचों के पदों को अनुसूचित जाति (एससी श्रेणी की 50 फीसदी महिलाओं सहित) के व्यक्तियों के लिए उस अनुपात में आरक्षित करना होगा जो अनुपात जिले में अनुसूचित जाति की जनसंख्या और जिले की कुल जनसंख्या का होगा।
ग्राम पंचायतों के पद डीसी द्वारा तैयार किए गए रोस्टर के अनुसार आरक्षित किए जाएंगे। संशोधित नियम के तहत यह भी प्रावधान किया गया है कि अगर कोई पद दो चुनाव के दौरान आरक्षित रहता है तो तीसरे चुनाव में वह पद सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार के लिए रखा जाएगा।
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पत्र में कहा गया है कि राज्य सरकार पंजाब पंचायती राज एक्ट 1994 की धारा 209 के अधीन 10 अगस्त, 2023 को अधिसूचना जारी कर राज्य चुनाव आयोग को ग्राम पंचायतों के चुनाव इस साल 31 दिसंबर तक पूरे कराने को कह चुकी है।
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इन चुनाव के लिए ग्राम पंचायतों के सरपंचों का आरक्षण तय किया जाना आवश्यक है और इस संबंधी नियम में वर्ष 2018 में किए संशोधन के अनुसार, यह जिम्मेदारी जिला उपायुक्तों की बनती है। पत्र में कहा गया है कि चूंकि चुनाव के लिए समय बहुत कम रह गया है, इसलिए ग्राम पंचायतों के सरपंचों का आरक्षण संशोधित नियमों के अनुसार पूरा करके अधिसूचना जारी की जाए।
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ऐसे होगा आरक्षण
संशोधित नियम के अनुसार ग्राम पंचायतों के सरपंचों के पदों को अनुसूचित जाति (एससी श्रेणी की 50 फीसदी महिलाओं सहित) के व्यक्तियों के लिए उस अनुपात में आरक्षित करना होगा जो अनुपात जिले में अनुसूचित जाति की जनसंख्या और जिले की कुल जनसंख्या का होगा।
ग्राम पंचायतों के पद डीसी द्वारा तैयार किए गए रोस्टर के अनुसार आरक्षित किए जाएंगे। संशोधित नियम के तहत यह भी प्रावधान किया गया है कि अगर कोई पद दो चुनाव के दौरान आरक्षित रहता है तो तीसरे चुनाव में वह पद सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार के लिए रखा जाएगा।