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हरियाणा में एसआईआर: अब इस दिन तक दर्ज करवा सकते हैं दावे-आपत्तियां, क्या बोले मुख्य निर्वाचन अधिकारी?
Sat, 29 Aug 2026 07:52 PM IST
शाहिल शर्मा
अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़
अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़
Published by: शाहिल शर्मा
Updated Sat, 29 Aug 2026 07:52 PM IST
सार
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए श्रीनिवास के अनुसार तारीख बढ़ाने से उन पात्र नागरिकों को एक और मौका मिला है, जो पहले निर्धारित समय में दावा या आपत्ति दर्ज नहीं करा पाए थे।
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एसआईआर
- फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
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विस्तार
हरियाणा में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत दावे और आपत्तियां दाखिल करने की तारीख फिर बढ़ा दी गई है। अब मतदाता 30 सितंबर तक सूची से जुड़े दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे। इनका निपटारा 28 अक्तूबर तक होगा। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन छह नवंबर को किया जाएगा। आयोग की ओर से जारी 41,59,707 नोटिस में 21,98,288 आपत्तियों यानी 53.85 फीसदी का निपटारा भी किया जा चुका है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए श्रीनिवास के अनुसार तारीख बढ़ाने से उन पात्र नागरिकों को एक और मौका मिला है, जो पहले निर्धारित समय में दावा या आपत्ति दर्ज नहीं करा पाए थे। जिन पात्र लोगों का नाम मतदाता सूची में नहीं है, वे जरूरी दस्तावेज और घोषणा-पत्र के साथ फॉर्म-6 भरकर नाम जुड़वाने का दावा कर सकते हैं।
पुनरीक्षण के दौरान अब तक फॉर्म-6 के 87,262, फॉर्म-7 के 6,167 और फॉर्म-8 के 79,246 आवेदन प्राप्त हुए हैं। आयोग ने मतदाताओं से सूची में अपना नाम और अन्य विवरण जांचने को कहा है। किसी तरह की गलती मिलने पर 30 सितंबर तक दावा या आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है। इसके लिए बूथ स्तर अधिकारी, निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी या सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी के कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। मतदाता हेल्पलाइन 1950 और ईसीआईनेट की कॉल बुक करें सुविधा से भी जानकारी ली जा सकती है।
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मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए श्रीनिवास के अनुसार तारीख बढ़ाने से उन पात्र नागरिकों को एक और मौका मिला है, जो पहले निर्धारित समय में दावा या आपत्ति दर्ज नहीं करा पाए थे। जिन पात्र लोगों का नाम मतदाता सूची में नहीं है, वे जरूरी दस्तावेज और घोषणा-पत्र के साथ फॉर्म-6 भरकर नाम जुड़वाने का दावा कर सकते हैं।
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पुनरीक्षण के दौरान अब तक फॉर्म-6 के 87,262, फॉर्म-7 के 6,167 और फॉर्म-8 के 79,246 आवेदन प्राप्त हुए हैं। आयोग ने मतदाताओं से सूची में अपना नाम और अन्य विवरण जांचने को कहा है। किसी तरह की गलती मिलने पर 30 सितंबर तक दावा या आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है। इसके लिए बूथ स्तर अधिकारी, निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी या सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी के कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। मतदाता हेल्पलाइन 1950 और ईसीआईनेट की कॉल बुक करें सुविधा से भी जानकारी ली जा सकती है।
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