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सावधान: दिवाली पर पटाखा फोड़ने पर पड़ोसी के आराम में पड़ी खलल तो होगी कार्रवाई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Tue, 06 Nov 2018 12:18 PM IST
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crackers
- फोटो : PTI
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चंडीगढ़ में बिना लाइसेंस के नॉन ग्रीन पटाखे बेचना ही नहीं, फोड़ना भी आपके लिए परेशानी का सबब बन सकता है। अगर कोई पटाखे चलाने के दौरान सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन करता है तो शिकायत मिलने पर प्रशासन उस पर कड़ी कार्रवाई कर सकता है। इस वजह से नॉन ग्रीन पटाखे फोड़ने से पहले देख लें कि पड़ोसियों को इससे कोई परेशानी तो नहीं हो रही है।
उसके बाद ही अपने घर के आस पास पटाखे जलाएं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रात 8 से 10 बजे तक ही पटाखे जलाए जाएं। लगातार बढ़ रहे पॉल्यूशन को देखते हुए कोर्ट ने ऐसा निर्णय दिया है। निर्धारित समयावधि के बाद कोई पटाखे फोड़ता पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए सिटी में पूर्वी, उत्तरी और सेंट्रल एसडीएम की अध्यक्षता में तीन अलग-अलग कमेटियां बनाई गई हैं।
इसमें राजस्व विभाग के साथ ही पुलिस कर्मियों को भी शामिल किया गया है। इसके साथ पटाखे जलाते समय ये भी ध्यान रखें कि इससे आपके आसपास रहने वाले लोगों को कोई परेशानी न हो। यदि कोई इसकी शिकायत प्रशासन या फिर पुलिस से करता है, तो पटाखा फोड़ने वाले के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। यह कार्रवाई आईपीसी की धारा 188 के तहत की जाएगी। इसमें एफआईआर तक दर्ज करने का प्रावधान है।
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रात 8 से 10 बजे ही चलाएं पटाखे
आईएएस अर्जुन शर्मा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइन के मुताबिक ही पटाखे फोड़ें। उन्होंने दिवाली को रात 8 से 10 बजे ही पटाखे चलाने की अपील की है। पटाखे कॉमन एरिया में ही चलने चाहिए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करने की अपील की।
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उसके बाद ही अपने घर के आस पास पटाखे जलाएं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रात 8 से 10 बजे तक ही पटाखे जलाए जाएं। लगातार बढ़ रहे पॉल्यूशन को देखते हुए कोर्ट ने ऐसा निर्णय दिया है। निर्धारित समयावधि के बाद कोई पटाखे फोड़ता पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए सिटी में पूर्वी, उत्तरी और सेंट्रल एसडीएम की अध्यक्षता में तीन अलग-अलग कमेटियां बनाई गई हैं।
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इसमें राजस्व विभाग के साथ ही पुलिस कर्मियों को भी शामिल किया गया है। इसके साथ पटाखे जलाते समय ये भी ध्यान रखें कि इससे आपके आसपास रहने वाले लोगों को कोई परेशानी न हो। यदि कोई इसकी शिकायत प्रशासन या फिर पुलिस से करता है, तो पटाखा फोड़ने वाले के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। यह कार्रवाई आईपीसी की धारा 188 के तहत की जाएगी। इसमें एफआईआर तक दर्ज करने का प्रावधान है।
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रात 8 से 10 बजे ही चलाएं पटाखे
आईएएस अर्जुन शर्मा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइन के मुताबिक ही पटाखे फोड़ें। उन्होंने दिवाली को रात 8 से 10 बजे ही पटाखे चलाने की अपील की है। पटाखे कॉमन एरिया में ही चलने चाहिए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करने की अपील की।