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खुड्डा अली शेर से नया गांव के बीच खुले मैन होल तुरंत बंद करें: हाईकोर्ट
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चंडीगढ़। खुड्डा अली शेर से नया गांव के बीच के मार्ग पर खुले मेन होल को तुरंत बंद करने का पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने नया गांव म्युनिसिपल काउंसिल को आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने आदेश का पालन कर चार अक्तूबर तक रिपोर्ट सौंपने का निर्देश भी दिया है।
याचिका दाखिल करते हुए शेर सिंह ने हाईकोर्ट को बताया कि खुड्डा अली शेर से नयागांव और आगे फॉरेस्ट हिल क्लब को जाने वाले मार्ग पर मैनहोल खुले हुए हैं। यह एक ओर तो आम लोगों के लिए खतरा बने हुए हैं, वहीं निकट मौजूद स्कूल के बच्चों की जान ले सकते हैं। याची ने बताया कि इस बारे में अधिकारियों को शिकायत दी गई, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। ऐसे में जनहित में हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। याची पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद मामले को गंभीर मानते हुए हाईकोर्ट ने नया गांव म्युनिसिपल काउंसिल को आदेश दिया है कि इन मैनहोल को बंद किया जाए। 4 अक्तूबर तक आदेश का पालन कर रिपोर्ट हाईकोर्ट में सौंपने का आदेश दिया गया है।
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याचिका दाखिल करते हुए शेर सिंह ने हाईकोर्ट को बताया कि खुड्डा अली शेर से नयागांव और आगे फॉरेस्ट हिल क्लब को जाने वाले मार्ग पर मैनहोल खुले हुए हैं। यह एक ओर तो आम लोगों के लिए खतरा बने हुए हैं, वहीं निकट मौजूद स्कूल के बच्चों की जान ले सकते हैं। याची ने बताया कि इस बारे में अधिकारियों को शिकायत दी गई, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। ऐसे में जनहित में हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। याची पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद मामले को गंभीर मानते हुए हाईकोर्ट ने नया गांव म्युनिसिपल काउंसिल को आदेश दिया है कि इन मैनहोल को बंद किया जाए। 4 अक्तूबर तक आदेश का पालन कर रिपोर्ट हाईकोर्ट में सौंपने का आदेश दिया गया है।
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