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Diwali 2023: चंडीगढ़ में दिवाली पर बिकेंगे सिर्फ ग्रीन पटाखे, रात आठ से दस बजे तक ही चलाने की अनुमति

Sat, 07 Oct 2023 01:58 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: चंडीगढ़ ब्यूरो Updated Sat, 07 Oct 2023 01:58 AM IST
सार

उपायुक्त विनय प्रताप सिंह की ओर से जारी आदेश के मुताबिक साइलेंस जोन के 100 मीटर की दूरी पर ही पटाखे चलाने की अनुमति होगी। दशहरे पर भी पुतला दहन के दौरान सिर्फ पुतले में ही पटाखे डाले जा सकेंगे। नियम और आदेश का उल्लंघन करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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Only green firecrackers will be sold in Chandigarh
दिवाली पर दो घंटे पटाखे चलाने की अनुमति - फोटो : Istock

विस्तार

इस बार दिवाली पर चंडीगढ़ में लोग केवल दो घंटे ही पटाखे चला सकेंगे। प्रशासन ने शुक्रवार को आदेश जारी कर सिटी ब्यूटीफुल में केवल ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति दी है। उपायुक्त की ओर से जारी आदेश के अनुसार गुरुपर्व पर सुबह 4 से शाम 5 तक पटाखे चलाने की छूट रहेगी। वहीं, दिवाली पर रात में 8 से लेकर 10 बजे तक पटाखे चला सकेंगे।

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उपायुक्त विनय प्रताप सिंह की ओर से जारी आदेश के मुताबिक साइलेंस जोन के 100 मीटर की दूरी पर ही पटाखे चलाने की अनुमति होगी। दशहरे पर भी पुतला दहन के दौरान सिर्फ पुतले में ही पटाखे डाले जा सकेंगे। नियम और आदेश का उल्लंघन करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने दशहरा, दिवाली और गुरुपर्व के मौके पर सिर्फ ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति दी है। शहर में बढ़ते प्रदूषण पर नियंत्रण पाने और उसे कम करने के लिए यूटी प्रशासन की ओर से यह फैसला लिया है।
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23 अक्तूबर, 2018 को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए गए आदेश के तहत दशहरा या दिवाली जैसे अन्य उत्सवों में सिर्फ रात 8 से 10 बजे तक ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा एक दिसंबर, 2020 को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नई दिल्ली ने निर्देश जारी किए थे, जिसमें देश के उन शहरों में पटाखों की बिक्री बंद कर दी थी, जहां प्रदूषण सामान्य से ज्यादा है। यूटी प्रशासन की ओर से पिछले वर्ष भी ग्रीन पटाखों की बिक्री और इन्हें चलाने की अनुमति दी गई थी।

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