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अब विवाह से पहले मिलेगी शगुन की राशि
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Thu, 10 Jul 2014 02:23 PM IST
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गरीब परिवारों के लिए एक अच्छी खबर है। पंजाब सरकार ने शगुन स्कीम के तहत वित्तीय सहायता अब शादी से पहले देने का फैसला किया है। इसके लिए लड़की के विवाह से तीस दिन पहले आवेदन देना पड़ेगा।
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यह जानकारी कैबिनेट मंत्री गुलजार सिंह रणिके ने दी। उन्होंने बताया कि इस स्कीम के तहत विवाह के समय वित्तीय सहायता के रूप में 15 हजार रुपये दिए जाते हैं।
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इस स्कीम के दायरे में अनुसूचित जाति, ईसाई भाईचारे, पिछड़े वर्ग और आर्थिक तौर पर कमजोर परिवार आते हैं । उनकी लड़कियों को विवाह के लिए राशि दी जाती है।
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मंत्री ने बताया कि शगुन स्कीम के लिए आवेदन तहसील कल्याण अधिकारी या जिला कल्याण अधिकारी को देने होंगे, ताकि विवाह से पहले उनके बैंक खातों में राशि भेजी जा सके। राशि आवेदक के बैंक खाते में ऑनलाइन बैंकिंग मैनेजमेंट सिस्टम द्वारा भेजी जाएगी।
सरकार ने एक शर्त और लगा दी है कि जो आवेदक विवाह से पहले अप्लाई करेंगे, वही स्कीम का लाभ ले सकेंगे। उन्होंने लोगों से अपील की कि आवेदन के समय बैंक ब्रांच का नाम, खाता नंबर और आईएफएस कोड सही दें।
रणिके ने बताया कि स्कीम के मई-14 तक 26.39 करोड़ रुपये जारी कर दिए हैं। यह राशि 17594 लाभपात्रियों को मिलेगी।
कैबिनेट मंत्री गुलजार सिंह रणिके ने बताया कि शगुन स्कीम के तहत वर्ष 2012-13 में 98.80 करोड़ और वर्ष 2013-14 के दौरान 152 करोड़ रुपये जारी किए गए थे। जिसमें से 90 करोड़ नए आवेदकों के लिए थे, जबकि लंबित केसों केलिए 62 करोड़ रुपये रखे गए थे।