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लाखों पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर, पूरी करनी होंगी नई शर्तें

Tue, 23 Aug 2016 02:15 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, फतेहाबाद
ब्यूरो/अमर उजाला, फतेहाबाद Updated Tue, 23 Aug 2016 02:15 AM IST
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Now pensioners had to face many problems
पेंशन - फोटो : demo
हरियाणा के पेंशनर्स के लिए बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है। अब लोगों को पेंशन बनवाने के लिए एक और सर्टिफिकेट देना होगा। पेंशन में धांधली रोकने के उद्देश्य से आवासीय प्रमाण-पत्र की अनिवार्यता जोड़ दी गई है। इसके पीछे कारण ये है कि दूसरे राज्य का कोई व्यक्ति हरियाणा में पेंशन का लाभ न ले सके। लिहाजा, अब नई पेंशन बनवाने के लिए कागजी कार्रवाई थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी।
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नई शर्त के अनुसार अगर कोई पात्र बुढ़ापा पेंशन बनवाना चाहता है तो उसे रिहायशी प्रमाण देना होगा। अधिकारियों के अनुसार, ऐसा इसलिए कि पड़ोसी राज्य दिल्ली, राजस्थान व पंजाब के कुछ लोग हरियाणा में आकर भी पेंशन फार्म भर देते हैं। इस तरह वे दोनों जगह पेंशन लेते रहते हैं। इसी को देखते हुए पेंशन बनवाने से पहले पात्र को यह प्रमाणपत्र देना होगा। यह नियम कॉमन सर्विस सेंटर पर भी लागू होगा।
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ये शर्ते भी हो चुकी हैं लागू

Now pensioners had to face many problems
बुढ़ापा पेंशन - फोटो : demo pics
-परिवार के सभी सदस्यों की वार्षिक आय ढाई लाख रुपये से ज्यादा है तो पात्र को बुढ़ापा पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा।
-वर्ष 2005 के बाद बने वोटर कार्ड को आयु प्रमाण पत्र के तौर पर नहीं लिया जाएगा।

फर्जीवाड़ा रोकने के लिए लगाई है नई शर्त
फर्जीवाड़ा रोकने के लिए रिहायशी प्रमाण पत्र जरूरी किया गया है जिसमें सीएससी भी शामिल हैं। इसके अलावा अगर किसी बुजुर्ग के पास आयु का प्रमाण पत्र नहीं तो वह बड़ी संतान की आयु का प्रमाण दे सकता है। बड़ी संतान की आयु 41 साल होनी चाहिए।
-इंद्रा यादव, जिला समाज कल्याण अधिकारी, फतेहाबाद
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