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Haryana: अब 12 साल पुराना संपत्ति कर जमा कराने पर भी मिलेगी 15 प्रतिशत छूट, 31 दिसंबर तक भर सकते हैं कर
Wed, 18 Oct 2023 01:18 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 18 Oct 2023 01:18 AM IST
सार
आदेशों में बिल अदायगी से पहले संपत्ति मालिकों पर विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर डाटा स्व-प्रमाणित करने की शर्त को लागू किया गया है। इसे नहीं हटाया गया है। इससे प्रदेश के लाखों शहरी लोगों को लाभ मिलेगा, जिन्होंने एक दशक से अपना संपत्ति कर जमा नहीं कराया।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : इंटरनेट
विस्तार
हरियाणा में अब 12 साल पुराना संपत्ति कर (प्रॉपर्टी टैक्स) जमा कराने पर भी 15 फीसदी की छूट मिलेगी। इसके साथ ही सरकार ने सभी तरह का संपत्ति कर छूट के साथ जमा कराने की समयसीमा 31 दिसंबर 2023 तक बढ़ा दी है। पहले यह योजना 15 नवंबर तक लागू थी।
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शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने मंगलवार को इसके आदेश भी जारी कर दिए। इससे प्रदेश के लाखों शहरी लोगों को लाभ मिलेगा, जिन्होंने एक दशक से अपना संपत्ति कर जमा नहीं कराया।
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नोटिफिकेशन के अनुसार, वर्ष 2010-11 से लेकर 2022-23 तक के बकाया प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान 31 दिसंबर तक करने पर एकमुश्त 15 प्रतिशत की छूट दी गई है। पहले यह छूट केवल वर्तमान बिल 2023-24 पर लागू थी। इसके अलावा वर्ष 2010-11 से 2022-23 तक के बकाया बिलों के ब्याज पर सौ प्रतिशत की छूट दी गई है।
आदेशों में बिल अदायगी से पहले संपत्ति मालिकों पर विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर डाटा स्व-प्रमाणित करने की शर्त को लागू किया गया है। इसे नहीं हटाया गया है। ऑल सेक्टर रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप वत्स ने कहा कि शहरी क्षेत्रों में जो प्रॉपर्टी टैक्स के बिल बांटे गए हैं, उनमें बड़े स्तर पर कचरा कलेक्शन चार्ज जोड़ा गया है। इसको ठीक किया जाए।