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बिना लाइसेंस के शराब परोस रहे थे दो क्लब, अब भुगतेंगे बड़ी सजा

Tue, 07 Nov 2017 01:38 PM IST
विशाल पाठक/अमर उजाला, चंडीगढ़
विशाल पाठक/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Tue, 07 Nov 2017 01:38 PM IST
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notice to miami club chandigarh in case of liquor service without licence
बिना लाइसेंस के शराब परोस रहे थे
बगैर लाइसेंस क्लब में युवाओं को शराब परोसने के मामले में एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर ने संज्ञान लिया है, साथ ही दो बड़े फरमान सुना दिए। एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर एवं डीसी अजित बालाजी जोशी ने सोमवार को बारकोड व मियामी क्लब को शोकॉज नोटिस जारी किया है। दोनों क्लब को शोकॉज नोटिस भेजकर जवाब मांगा गया है।
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वहीं, डीसी ने दोनों क्लब के खिलाफ शोकॉज नोटिस कर पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा है। ताकि गैर कानूनी ढंग (बिना लाइसेंस) से क्लब में युवाओं को शराब परोसने को लेकर कानूनी कार्रवाई की जा सके। बता दें कि बीते हफ्ते एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने इंडस्ट्रियल एरिया स्थित बारकोड क्लब में देर रात रेड की थी। यहां क्लब में बिना लिकर लाइसेंस के युवाओं को शराब परोसी जा रही थी।
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रेड के समय क्लब में भारी मात्रा में अंग्रेजी व ब्रांडेड शराब का स्टॉक मिला था। यहां करीब 100 से 150 युवाओं शराब के नशे में धुत डांस फ्लोर पर हुड़दंग मचा रहे थे। जब एक्साइज के अधिकारियों ने बारकोड के मैनेजर से लाइसेंस दिखाने को कहा, वहां मौजूद स्टाफ ने विभाग के अधिकारियों को एल-42 के फर्जी परमिट दिखाए। विभाग ने बारकोड क्लब से करीब 7 फर्जी परमिट जब्त किए थे। एक्साइज अधिकारियों ने फर्जी परमिट व बिना लाइसेंस के शराब परोसने को लेकर रिपोर्ट तैयार कर डीसी को सौंप दी है।
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वहीं, बीते शनिवार को एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट ने सेक्टर-9 स्थित मियामी क्लब में रेड की थी। जहां देर शाम क्लब में पार्टी चल रही थी। मियामी क्लब में बिना लिकर लाइसेंस के युवाओं को शराब परोसे जाते विभाग ने दबोचा था। जब एक्साइज डिपार्टमेंट ने यहां रेड की, क्लब के अंदर से बीयर व अंग्रेजी शराब का स्टॉक भी बरामद किया गया था।


दोनों क्लब पर एफआईआर, क्लब हो सकते हैं सील
विभागीय सूत्रों के मुताबिक दोनों क्लब को डीसी ने शोकॉज नोटिस कर पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा है। ताकी दोनों क्लब पर एक्ट के तहत कार्रवाई की जा सके। अधिकारियों के मुताबिक एक्साइज एक्ट के तहत बिना लाइसेंस शराब परोसने और फर्जी लाइसेंस व परमिट दिखाने पर क्लब को सील किए जाने का प्रावधान है।

 
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