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Chandigarh News: खरीदने के साथ ही खराब हुआ नोटबुक, अब ब्याज सहित लौटाने होंगे 53 हजार रुपये

Thu, 24 Nov 2022 08:30 AM IST
Panchkula Bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Thu, 24 Nov 2022 08:30 AM IST
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Notebook damaged after buying, now 53 thousand rupees will have to be returned with interest
चंडीगढ़। एचपी का नोटबुक खरीदने के साथ ही खराबी आने पर उसे ना ही ठीक नहीं और और बदलने पर उपभोक्ता आयोग ने सेवा में कोताही का दोषी करार देते हुए 53 हजार रुपये नौ प्रतिशत ब्याज सहित लौटाने का आदेश दिया है।
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शिकायतकर्ता विकास कुमार निवासी फेज- 1 रामदरबार की शिकायत पर जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-2 चंडीगढ़ ने बेंगलुरु स्थित मेसर्स एचपी कंप्यूटिंग एंड प्रिंटिंग सिस्टम्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, सेक्टर 34 चंडीगढ़ स्थित मेसर्स एच एंड एच टेक्नोलॉजिज और मेसर्स सिसनेट ग्लोबल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड को यह आदेश दिए हैं। 53 हजार रुपये लौटाने के अलावा कंपनियों को 20 हजार रुपये मुआवजा और मुकदमा खर्च भी अदा करना होगा। आदेश की प्रति मिलने के 45 दिनों के अंदर निर्देश का पालन नहीं करने पर मेसर्स एचपी कंप्यूटिंग एंड प्रिंटिंग सिस्टम्स इंडिया लिमिटेड को 15 हजार रुपये अतिरिक्त अदा करना होगा। दूसरे पक्ष की ओर से जिला आयोग में अपना पक्ष न रखे जाने पर उसे एकतरफा करार दिया है।
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शिकायतकर्ता रामदरबार निवासी विकास कुमार ने उपभोक्ता आयोग में शिकायत में बताया कि उन्होंने मेसर्स एचपी कंप्यूटिंग एंड प्रिंटिंग सिस्टम्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के सेक्टर-20सी के अधिकृत डीलर मेसर्स जीके इंटरप्राइजेज से 7 जनवरी 2021 को 53 हजार रुपये में की एचपी का नोटबुक खरीदा। नोटबुक को खरीदने के साथ ही उसमें खराबी आ गई। उन्होंने सेक्टर- 34 स्थित सर्विस सेंटर मेसर्स एचएंडएच टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के पास तीन बार 4 अगस्त 2021, 16 अगस्त और 11 नवंबर 2021 को गए। नोटबुक ठीक करने के दौरान उसका पैनल और मदरबोर्ड को बदला गया, लेकिन इसके बाद भी खराबी ठीक नहीं हुई। इसके बाद शिकायतकर्ता ने उस नोटबुक के जगह पर नया नोटबुक की मांग की लेकिन उसे यह कहकर मना कर दिया गया कि इसकी वारंटी अवधि समाप्त हो गई है।
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