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जैन मुनि पर टिप्पणी मामले में डडलानी को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत

Wed, 14 Sep 2016 10:00 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Wed, 14 Sep 2016 10:00 PM IST
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no relief to vishal dadlani in jain muni tarun sagar controversial statement case
विशाल डडलानी को लेकर जैन मुनि तरुण सागर का बयान - फोटो : अमर उजाला
जैन मुनि तरुण सागर पर टिप्पणी करने के मामले में विशाल डडलानी और पूनावाला को हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। दोनों के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने संबंधी याचिका पर बुधवार को पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट में सुनवाई हुई।
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मामले में हाइकोर्ट ने शिकायतकर्ता सहित हरियाणा सरकार को नोटिस जारी करते हुए उन्हें जवाब तलब किया है। इस मामले में गिरफ्तारी पर रोक लगाने से भी इंकार कर दिया है।
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जैन मुनि तरुण सागर ने 26 अगस्त को हरियाणा विधानसभा में कड़वे प्रवचन दिए थे। इस पर डडलानी और पुनावाला की ओर से आपत्तिजनक टिप्पणी दी गई थी, जिसपर जैन समुदाय के लोगों ने नाराजगी जताई थी।
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दिल्ली सरकार के मंत्री ने चंडीगढ़ आकर मांगी थी माफी

no relief to vishal dadlani in jain muni tarun sagar controversial statement case
jain muni tarun sagar at haryana assembly - फोटो : अमर उजाला
मामले में दिल्ली सरकार के मंत्री ने सत्येन्द्र गुप्ता ने जैन मुनि से चंडीगढ़ पहुंचकर माफी भी मांगी। लेकिन आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर बढ़ते विरोध के बाद अंबाला निवासी पुनीत अरोड़ा की शिकायत पर पुलिस ने 28 अगस्त को अंबाला छावनी में डडलानी और पुनावाला के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया।

पुनीत ने दोनों की ओर से की गई टिप्पणी को आपत्तिजनक करार देते हुए कहा कि इससे जैन समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। इससे पहले भी डडलानी अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर रद कराने की लेकर सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा चुके हैं।

सात सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने की याचिका को यह कहकर याचिका खारिज कर दिया कि इस मामले में डडलानी पहले हाईकोर्ट जाएं।
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