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सरकारी दफ्तरों में बिना टीकाकरण प्रवेश नहीं, दूसरी बार आदेश जारी

Wed, 01 Dec 2021 11:21 AM IST
Panchkula Bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Wed, 01 Dec 2021 11:21 AM IST
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No entery without vaccination in government offices, order issued for the second time
चंडीगढ़। कोरोना के नए स्वरूप ओमिक्रॉन के खतरे और तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए चंडीगढ़ प्रशासन सतर्क हो गया है और सख्ती शुरू कर दी गई है। अब शहर के सरकारी दफ्तरों में प्रवेश तभी मिलेगा, जब कर्मचारी और आगंतुक वैक्सीन की कम से कम एक डोज लेने का सर्टिफिकेट दिखाएंगे। इस संबंध में मंगलवार को यूटी प्रशासन की तरफ से आदेश जारी कर दिए गए।
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प्रशासन ने कर्मचारियों को दूसरी डोज भी लगवाने के निर्देश दिए हैं। आदेश में कहा गया है कि टीकाकरण का प्रमाणपत्र दिखाने के बाद ही कर्मचारियों को सरकारी दफ्तरों में प्रवेश दिया जाए। अगर कोई बाहरी व्यक्ति व कर्मचारी वैक्सीन की रिपोर्ट नहीं दिखाता है तो उसे प्रवेश न दिया जाए। विकल्प के तौर पर 72 घंटे के अंदर की आरटीपीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट को भी दिखाया जा सकता है। टीकाकरण का प्रमाणपत्र दिखाने के लिए हार्ड कॉपी की जरूरत नहीं होगी, मोबाइल में सॉफ्ट कॉपी भी दिखा सकते हैं।
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ये आदेश दूसरी बार जारी किए गए हैं। इससे पहले तीन नवंबर को भी आदेश जारी किए गए थे। आदेश की कॉपी को शहर के सभी सरकारी विभाग, बोर्ड, निगम व अन्य के प्रमुखों को भेजा गया है, ताकि वह इन नियमों को लागू कर सकें। प्रशासक के सलाहकार धर्मपाल ने सभी विभागों के प्रमुखों को कहा है कि इन नियमों की सख्ती से पालन किया जाए।
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