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सीएचबी में नया नियम : आवेदनों को उसी दिन दफ्तर बंद होने से पहले निपटाने के आदेश

Thu, 21 Jul 2022 01:06 AM IST
Panchkula Bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Thu, 21 Jul 2022 01:06 AM IST
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New rule in CHB: Orders to dispose of applications before the office is closed on the same day
चंडीगढ़। चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड ने लोगों को सुविधाएं देने के लिए एक नया नियम बनाया है। सीएचबी के सीईओ यशपाल गर्ग ने बुधवार को आदेश जारी किया है कि ब्लॉक-बी के रिसेप्शन पर आने वाले सभी आवेदन व डाक को कर्मचारी उसी दिन दफ्तर बंद होने से पहले निपटा देंगे। आवेदनों को अगले दिन के लिए लंबित नहीं रखा जाएगा। आदेश में कहा गया है कि अगले दिन नए आवेदनों पर ही काम होगा।
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यशपाल गर्ग ने कहा है कि ब्लॉक-बी का रिसेप्शन सभी वर्किंग दिनों में सुबह 10 से 4.30 बजे के बीच खुला रहेगा। लोग सीएचबी से जुड़ी हर तरह की जानकारी व मदद रिसेप्शन पर मौजूद कर्मचारियों से ले सकते हैं। इसके अलावा लोगों से मिलने के लिए भी अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई है। यशपाल गर्ग ने अपने आदेश में लिखा है कि सुबह 11 से दोपहर बाद एक बजे के बीच लोग अधिकारियों से मिल सकेंगे। लोगों से मिलने के लिए सिर्फ सेक्शन ऑफिसर और अकाउंट ऑफिसर स्तर के उच्च अधिकारियों को ही इजाजत दी गई है।
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आदेश में कहा गया है कि सुपरिंटेंडेंट, सीनियर असिस्टेंट, क्लर्क, डीलिंग असिस्टेंट, डीईओ आम जनता से नहीं मिलेंगे। आदेश में कहा गया है कि अगर कोई कर्मचारी जिसे मिलने की मंजूरी नहीं है, वह जनता के साथ इंटरेक्शन करते हुए पाया गया तो उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। हाउसिंग बोर्ड ने लोगों से आह्वान किया है कि वह सभी तरह के कार्यों के लिए ऑनलाइन ही आवेदन करें।
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