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चंड़ीगढ़वासियों को झटका देगी ये खबर, नए साल में बढ़ जाएगा पानी का बिल, तैयार हुआ ड्राफ्ट
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Thu, 15 Nov 2018 12:07 PM IST
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water bill
- फोटो : demo pic
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नए साल में पानी का बढ़ा हुआ बिल देना होगा। नगर निगम ने जून माह में आने वाले पानी के बिल की राशि पर 30 प्रतिशत सीवरेज सेस लगाने का फैसला लिया था। साथ ही वाटर बायलॉज में जो संशोधन किए गए थे, उसकी ड्राफ्ट अधिसूचना प्रशासन ने तैयार कर ली है। कानूनी राय लेने के बाद प्रशासन की ओर से सोमवार को यह अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। इस पर शहरवासियों को 15 दिन का समय आपत्ति दर्ज कराने के लिए दिया जाएगा। उदाहरण के तौर पर नए साल में अगर किसी का व्यक्ति का एक हजार रुपये का पानी का बिल आता है तो बिल में 300 रुपये सीवरेज सेस जुड़कर आएगा। ऐसे में उसे 1300 का बिल देना होगा।
यह सीवरेज सेस शहर की सभी कामर्शियल और रेजिडेंशियल इमारतों पर लगेगा। शहर में डेढ़ लाख पानी कनेक्शन हैं। बता दें कि अब तक सीवरेज सेस घर पर लगी टायलेट सीट के आधार पर लगता था। नगर निगम अब तक प्रति टायलेट सीट पर 10 रुपये प्रति माह सीवरेज चार्ज लेता था। साथ ही पानी का टैंकर जो 350 रुपये में मिलता था, उसका रेट भी बढ़ाकर 500 कर दिया जाएगा। पानी और सीवरेज कनेक्शन जोड़ने का भी शुल्क बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही पाइप लीकेज होने पर उसकी रिपेयर के बाद फरयूल को मीटर के साथ जोड़ने के भी रेट दो और छह हजार रुपये तय किया गया है।
हर वाशिंग स्टेशन को लगाना होगा शैलो ट्यूबवेल
संशोधित वाटर बायलॉज में हर वाशिंग स्टेशन वाले को शैलो ट्यूबवेल लगाना जरूरी होगा। उसके बिना गाड़ियों की धुलाई पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। अधिसूचना जारी होने के बाद शैलो ट्यूबवेल लगाने के लिए तीन माह का समय दिया जाएगा। ऐसा न करने वाले स्टेशन से वन टाइम दो लाख रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा। इसके बाद जब तक शैलो ट्यूबवेल नहीं लग जाता तब तक हर दिन के हिसाब से 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया जाएगा।
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यह सीवरेज सेस शहर की सभी कामर्शियल और रेजिडेंशियल इमारतों पर लगेगा। शहर में डेढ़ लाख पानी कनेक्शन हैं। बता दें कि अब तक सीवरेज सेस घर पर लगी टायलेट सीट के आधार पर लगता था। नगर निगम अब तक प्रति टायलेट सीट पर 10 रुपये प्रति माह सीवरेज चार्ज लेता था। साथ ही पानी का टैंकर जो 350 रुपये में मिलता था, उसका रेट भी बढ़ाकर 500 कर दिया जाएगा। पानी और सीवरेज कनेक्शन जोड़ने का भी शुल्क बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही पाइप लीकेज होने पर उसकी रिपेयर के बाद फरयूल को मीटर के साथ जोड़ने के भी रेट दो और छह हजार रुपये तय किया गया है।
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हर वाशिंग स्टेशन को लगाना होगा शैलो ट्यूबवेल
संशोधित वाटर बायलॉज में हर वाशिंग स्टेशन वाले को शैलो ट्यूबवेल लगाना जरूरी होगा। उसके बिना गाड़ियों की धुलाई पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। अधिसूचना जारी होने के बाद शैलो ट्यूबवेल लगाने के लिए तीन माह का समय दिया जाएगा। ऐसा न करने वाले स्टेशन से वन टाइम दो लाख रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा। इसके बाद जब तक शैलो ट्यूबवेल नहीं लग जाता तब तक हर दिन के हिसाब से 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया जाएगा।
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