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माउंटेन ड्यू पीकर बीमार हुए, पेप्सिको कंपनी दोषी करार, जुर्माना लगा

Wed, 13 Apr 2016 10:10 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Wed, 13 Apr 2016 10:10 PM IST
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उपभोक्ता - फोटो : demo
माउंटेन ड्यू सॉफ्ट ड्रिंक्स पीने के बाद बीमार होने पर उपभोक्ता फोरम ने पेप्सिको इंडिया होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड को सेवा में कोताही का दोषी करार दिया है। उपभोक्ता फोरम ने पेप्सिको इंडिया होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड को निर्देश दिया है कि वह शिकायतकर्ता को साढ़े सात हजार रुपये मुआवजा अदा करे। आदेश की प्रति मिलने के 30 दिन के भीतर आदेश का पालन न करने पर नौ प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज भी देना होगा।
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यह निर्देश जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम-1 के सदस्य सुरेश कुमार सरदाना ने सुनवाई के बाद दिया है। शिकायतकर्ता बनसुन निवासी सेक्टर-56 ने गुड़गांव हरियाणा स्थित पेप्सिको इंडिया होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड और सेक्टर-40 सी स्थित पवन कन्फेक्शनर्स के खिलाफ उपभोक्ता फोरम में शिकायत दी थी। शिकायतकर्ता बनसुन ने फोरम को दी शिकायत में कहा कि उन्होंने पवन कन्फेक्शनरी से 3 जुलाई 2015 को दो बोतल माउंटेन ड्यू की सॉफ्ट ड्रिंक्स खरीदी। इस पर उन्होंने 75 रुपये खर्च किए।
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उन्होंने फोरम को बताया कि साफ्ट ड्रिंक्स पीने के तुरंत बाद ही उनके पेट में दर्द होने लगा और कुछ मिनट के बाद ही उल्टी शुरू हो गई। इलाज के लिए वह सेक्टर-16 के गवर्नमेंट मल्टी स्पेशियलिटी हॉस्पिटल आए। इसके बाद वह 4 जुलाई 2015 को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हास्पिटल सेक्टर-32 में इलाज के लिए गए। 6 जुलाई 2015 को वह दोबारा इलाज के लिए सेक्टर-16 के गवर्नमेंट मल्टी स्पेशियलिटी हॉस्पिटल आए। इसके बाद उन्होंने उपभोक्ता फोरम में मामले की शिकायत दी।
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