{"_id":"5d9e7c318ebc3e93b03977a2","slug":"mohammad-azaz-came-against-his-own-party-for-not-giving-ticket","type":"story","status":"publish","title_hn":"पुन्हाना विधानसभा: टिकट कटने पर इस नेता ने अपनी ही पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ खोला मोर्चा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
पुन्हाना विधानसभा: टिकट कटने पर इस नेता ने अपनी ही पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ खोला मोर्चा
Thu, 10 Oct 2019 06:03 AM IST
Trainee Trainee
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: Trainee Trainee
Updated Thu, 10 Oct 2019 06:03 AM IST
विज्ञापन
कांग्रेस (फाइल फोटो)
- फोटो : Social Media
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
पुन्हाना विधानसभा सीट से टिकट कटने के बाद कांग्रेस पार्टी के नेता मो. एजाज ने अपनी ही पार्टी के उम्मीदवार मो. इलियास के नामांकन के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है। उन्होंने इलियास का नामांकन रद्द करने तथा सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित करने की अपील की गई है।
मो. एजाज ने हाईकोर्ट को बताया कि उन्हें कांग्रेस पार्टी से पुन्हाना विधानसभा सीट के लिए टिकट मिला था। इसके बाद उन्होंने 1 बजकर 28 मिनट पर नामांकन दाखिल किया था। याची को यह जानकर हैरानी हुई कि उनका नामांकन अस्वीकार कर दिया गया जबकि मो. इलियास का नामांकन कांग्रेस के लिए स्वीकार कर लिया गया।
याची ने कहा कि मो. इलियास ने नामांकन 3 बजे के बाद भरा था फिर भी यह स्वीकार किया गया। नियम के अनुसार 3 बजे के बाद नामांकन स्वीकार ही नहीं किया जा सकता है। चुनाव अधिकारी से मिलीभगत कर मो. इलियास ने नामांकन भरने में धोखा किया है।
विज्ञापन
याची ने हाईकोर्ट से अपील की कि मो. इलियास का नामांकन रद्द किया जाए और उसके नामांकन में लगी आपत्तियों को हटाया जाए। साथ ही उन्होंने सीसीटीवी कैमरा की फुटेज सुरक्षित करने और याची को उपलब्ध करवाने की भी अपील की। याचिका में इस मामले की जांच करवाने के निर्देश दिए जाने की भी अपील की गई है। हाईकोर्ट इस याचिका पर जल्द ही सुनवाई करेगा।
विज्ञापन
मो. एजाज ने हाईकोर्ट को बताया कि उन्हें कांग्रेस पार्टी से पुन्हाना विधानसभा सीट के लिए टिकट मिला था। इसके बाद उन्होंने 1 बजकर 28 मिनट पर नामांकन दाखिल किया था। याची को यह जानकर हैरानी हुई कि उनका नामांकन अस्वीकार कर दिया गया जबकि मो. इलियास का नामांकन कांग्रेस के लिए स्वीकार कर लिया गया।
विज्ञापन
याची ने कहा कि मो. इलियास ने नामांकन 3 बजे के बाद भरा था फिर भी यह स्वीकार किया गया। नियम के अनुसार 3 बजे के बाद नामांकन स्वीकार ही नहीं किया जा सकता है। चुनाव अधिकारी से मिलीभगत कर मो. इलियास ने नामांकन भरने में धोखा किया है।
विज्ञापन
याची ने हाईकोर्ट से अपील की कि मो. इलियास का नामांकन रद्द किया जाए और उसके नामांकन में लगी आपत्तियों को हटाया जाए। साथ ही उन्होंने सीसीटीवी कैमरा की फुटेज सुरक्षित करने और याची को उपलब्ध करवाने की भी अपील की। याचिका में इस मामले की जांच करवाने के निर्देश दिए जाने की भी अपील की गई है। हाईकोर्ट इस याचिका पर जल्द ही सुनवाई करेगा।