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राहत : रविवार को भी खुलेंगी मार्केट, प्रशासन ने हटाया कर्फ्यू
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चंडीगढ़। शहर में रविवार का वीकेंड कर्फ्यू हटा दिया गया है। पंजाब के राज्यपाल व चंडीगढ़ के प्रशासक वीपी सिंह बदनौर ने शुक्रवार को वीकेंड कर्फ्यू हटाने का फैसला लिया। अब रविवार को भी शहर की सभी मार्केट खुलेंगी। हालांकि, अभी शहर में रात्रि कर्फ्यू लागू रहेगा।
प्रशासक की मंजूरी के बाद उनके सलाहकार मनोज परिदा ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए कहा है कि रविवार को सुखना लेक के खुलने के समय में भी बदलाव किया गया है। रविवार को सुखना लेक सुबह 5 बजे से 9 बजे तक और शाम को 6 बजे से 8 बजे तक ही खुली रहेगी। बाकी समय सुखना लेक पर किसी के भी जाने पर प्रतिबंध रहेगा। शहर में कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए लगाए गए अब लगभग सभी प्रतिबंधों को खत्म कर दिया गया है। हालांकि, अभी सिनेमा हॉल, रॉक गार्डन और थिएटर बंद रहेंगे। प्रशासन ने शादी समारोह, अंतिम संस्कार व अन्य कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए लोगों की संख्या को भी अभी बढ़ाने से इनकार किया है। वर्तमान में यह संख्या 30 है। प्रशासन ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि शहर में रोजाना रात 10.30 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान किसी भी व्यक्ति के बाहर निकलने पर रोक रहेगी। कर्फ्यू के आदेश का उल्लंघन करने वालों पर आपदा प्रबंधन कानून 2005 की धारा 51 से 60 और आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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प्रशासक की मंजूरी के बाद उनके सलाहकार मनोज परिदा ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए कहा है कि रविवार को सुखना लेक के खुलने के समय में भी बदलाव किया गया है। रविवार को सुखना लेक सुबह 5 बजे से 9 बजे तक और शाम को 6 बजे से 8 बजे तक ही खुली रहेगी। बाकी समय सुखना लेक पर किसी के भी जाने पर प्रतिबंध रहेगा। शहर में कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए लगाए गए अब लगभग सभी प्रतिबंधों को खत्म कर दिया गया है। हालांकि, अभी सिनेमा हॉल, रॉक गार्डन और थिएटर बंद रहेंगे। प्रशासन ने शादी समारोह, अंतिम संस्कार व अन्य कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए लोगों की संख्या को भी अभी बढ़ाने से इनकार किया है। वर्तमान में यह संख्या 30 है। प्रशासन ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि शहर में रोजाना रात 10.30 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान किसी भी व्यक्ति के बाहर निकलने पर रोक रहेगी। कर्फ्यू के आदेश का उल्लंघन करने वालों पर आपदा प्रबंधन कानून 2005 की धारा 51 से 60 और आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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